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Air France: एयर फ्रांस के अधिकारी ने यात्रा करने से रोका, एयरलाइन को तीन लाख देने का आदेश 

Mon, 20 Jun 2022 06:21 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 20 Jun 2022 06:21 AM IST
सार

नोएडा के सेक्टर तीन निवासी ज्ञानेश सेंगर को वैध वीजा और एयर टिकट होने के बाद भी क्यूबा की यात्रा करने से रोकना एयर फ्रांस एयरलाइन कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एयर फ्रांस एयरलाइन को तीन लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

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order to give 3 lakh to air france airline company for stopping noidas person from traveling
एयर फ्रांस - फोटो : pixabay

विस्तार

क्यूबा जाने के लिए वैध वीजा और एयर टिकट होने के बाद भी एयर फ्रांस एयरलाइन कंपनी के अधिकारी ने एयरपोर्ट पर यात्री को रोक दिया। यात्री के नहीं जाने पर उसकी कंपनी को क्षति हुई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एयर फ्रांस एयरलाइन को तीन लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। एयरलाइन तीस दिनों में उपभोक्ता को पैसे देने को कहा गया है। तीस दिनों में पैसे नहीं देने पर देय राशि पर 6 फीसदी का ब्याज लगेगा।

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नोएडा के सेक्टर तीन निवासी ज्ञानेश सेंगर मैसर्स आरैस एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड का अधिकृत व्यक्ति है। कंपनी पूरे विश्व में इंजीनियरिंग परियोजना में कार्य करती है। भारत और क्यूबा में एनपीके उर्वरक संयंत्र की स्थापना और डिजाइन तथा आपूर्ति के लिए के बीच समझौता हुआ था। उर्वरक संयंत्र को अप्रैल 2019 में पूर्ण रूप से चालू किया जाना था। कंपनी के इंजीनियर बिविन बेनी को संयंत्र को अंतिम रूप देने के लिए क्यूबा जाना था। कंपनी के पास क्यूबा जाने के लिए दूतावास से वैध वीजा था। कंपनी ने अपनी इंजीनियर बिविन बेनी के लिए बेंगलुरु से हवाना तक का हवाई टिकट एयर फ्रांस एयरलाइन से बुक किया था। 
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बीस लाख दिलाने की लगाई थी गुहार 
दायर वाद में कंपनी को हुई क्षति के रूप में बीस लाख रुपये दिलाने की गुहार लगाई गई थी। आयोग ने एयर फ्रांस कंपनी को नोटिस जारी किया। लेकिन कंपनी की ओर से कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ। मामले में एक पक्षीय सुनवाई की गई। आयोग ने सुनवाई के दौरान माना कि वीजा होने के बाद भी क्यूबा की हवाई यात्रा करने से रोक कर अनुचित व्यवहार है।

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