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Noida News: लॉ के छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को सात साल की सजा

Sat, 20 Sep 2025 08:04 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 20 Sep 2025 08:04 PM IST
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Man sentenced to seven years in prison for abetting suicide of law student
लॉ के छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को सात साल की सजा
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सह आरोपी को ठोस साक्ष्य न मिलने के कारण किया बरी

माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-द्वितीय की अदालत ने लॉ के छात्र को सोशल मीडिया सेक्स रैकेट में फंसाकर आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी जयपुर, राजस्थान के अनिल बर्मन को सात साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र का है। महिला ने तहरीर दी थी कि उनके पुत्र ने घर पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था। जिसमें बताया कि वह जीना नहीं चाहता और सोशल मीडिया के सेक्स रैकेट में फंस गया है। सुसाइड नोट में उल्लेख था कि अनिल बर्मन और प्रिया अग्रवाल उसके न्यूड फोटो और वीडियो लीक करने की धमकी देकर पैसे की मांग कर रहे थे। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। 23 मार्च 2024 को उसी दिन छात्र का शव डाकिया बाबा गोलचक्कर के पास नहर में पाया गया था। मृतक का मोबाइल भी घर पर छोड़ा गया था। जिसे जांचने पर धमकी भरे व्हाट्सएप मैसेज मिले थे। जांच में यह भी सामने आया कि संदेश प्रिया अग्रवाल नाम की कथित युवती के मोबाइल नंबर से भेजे गए थे। इस मामले में पुलिस ने अनिल बर्मन और संजीव बडौतिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस जांच में आरोपी अनिल बर्मन के नाम का खाता मिला था। ब्लैकमेलिंग का शिकार होने पर इसे खाते में छात्र के द्वारा 20 हजार से अधिक की रकम ट्रांसफर की गई थी। आरोपी ने ही छात्र से लड़की बनकर बात की थी। मामले में बैंक मैनेजर समेत 11 लोगों की गवाही हुई। छात्र घर का इकलौता चिराग था। इस कारण परिजनों की ओर से मामले में सेशन से लेकर हाईकोर्ट तक पैरवी की गई थी।
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