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Noida News: कार लूट व पुलिस पर हमला करने वाले को पांच साल की कैद
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उरई। चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर भाड़े की कार लूटने व मुठभेड़ में पुलिस पर हमला करने वाले को कोर्ट ने बुधवार को पांच साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
झांसी जिले के नवाबाद क्षेत्र के झोंकन बाग निवासी इकबाल सिंह भाड़े पर कार चलाता था। नौ सितंबर 2020 को कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र के हरीगंज बाजार निवासी शकील, मोहन, रिंकू व नमोनारायण ने भाड़े पर कार बुक कर कोंच की ओर ले गए। एट रेलवे क्रासिंग के पास चारों ने गाड़ी चला रहे कार मालिक इकबाल सिंह को नशीला पदार्थ खिलाकर अचेत कर दिया। हाथ-पैर बांधकर उसकी गाड़ी लूट ले गए।
किसी तरह वाहन स्वामी शहर कोतवाली पहुंचा। लूट की सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कार बरामद कर ली। अदालत ने बुधवार को इस मामले में आरोपियों में एक कानपुर देहात के अकबरपुर निवासी शकील को पांच साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, इस मामले के अन्य दोषियों में नमोनारायण, रिंकू को पूर्व में सजा हो चुकी है। एक आरोपी मोहन जमानत पर है।
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झांसी जिले के नवाबाद क्षेत्र के झोंकन बाग निवासी इकबाल सिंह भाड़े पर कार चलाता था। नौ सितंबर 2020 को कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र के हरीगंज बाजार निवासी शकील, मोहन, रिंकू व नमोनारायण ने भाड़े पर कार बुक कर कोंच की ओर ले गए। एट रेलवे क्रासिंग के पास चारों ने गाड़ी चला रहे कार मालिक इकबाल सिंह को नशीला पदार्थ खिलाकर अचेत कर दिया। हाथ-पैर बांधकर उसकी गाड़ी लूट ले गए।
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किसी तरह वाहन स्वामी शहर कोतवाली पहुंचा। लूट की सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कार बरामद कर ली। अदालत ने बुधवार को इस मामले में आरोपियों में एक कानपुर देहात के अकबरपुर निवासी शकील को पांच साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, इस मामले के अन्य दोषियों में नमोनारायण, रिंकू को पूर्व में सजा हो चुकी है। एक आरोपी मोहन जमानत पर है।
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