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पति की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद

Thu, 11 Nov 2021 11:21 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 11 Nov 2021 11:21 PM IST
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Life imprisonment for wife and her lover for killing husband
नूंह। बिछौर थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। नूंह की जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में बृहस्पतिवार को सजा सुनाते हुए महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ 25-25 हजार का जुर्माना भी किया।
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जानकारी के अनुसार चार वर्ष पूर्व गांव जघावली थाना शेरगढ़ जिला मथुरा उतर प्रदेश निवासी कल्लू पुत्र कडकल्ली पुन्हाना के बिसरू रोड पर अपनी पत्नी आसो उर्फ असमीना के साथ किराए पर रहता था। वह अपने गांव से मजदूरी करने के लिए आया हुआ था। इसी बीच उनकी पत्नी असमीना के संबंध आस मोहम्मद उर्फ आसू पुत्र उमरी निवासी गांव घाटमीका पुलिस स्टेशन पहाड़ी जिला भरतपुर राजस्थान के से हो गए। वह भी पुन्हाना में काफी समय से रह रहा था। इस बारे में असमीना के पति कल्लू को पता चल गया। उन्होंने अपनी पत्नी को कई बार समझाया लेकिन वह नहीं मानी। पति की टोकाटाकी से परेशान असमीना ने अपने प्रेमी आस मोहम्मद के साथ मिलकर उसे जान से मारने की योजना बनाई। 19 अक्टूबर 2017 की रात को पुन्हाना में कल्लू की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए दोनों ने रात को ही मृतक के शव को हथनगांव पुन्हाना के पास से गुजर रही एक नहर की पुलिया के पास फेंक दिया और दोनों रात को ही पुन्हाना आ गए। दूसरे दिन सुबह होने पर हथनगांव निवासी खुर्शीद पूर्व सरपंच ने नहर के पास पड़े शव को देखा। उन्होंने बिछौर थाना पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों व आसपास के लोगों ने मृतक की वीडियो बना ली थी।
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वीडियो से हुई पहचान
मृतक कल्लू की वीडियो नूंह सहित आसपास के पूरे क्षेत्र में कई दिनों तक वायरल होती रही। यह वीडियो मृतक के भाई छोटू ने अपने गांव जघावली में किसी दोस्त के मोबाइल फोन में देखी। उन्होंने अपने मृतक भाई का पहचान लिया। वह तुरंत भाई के निवास पर पुन्हाना पहुंचा। जहां उसे असमीना से बातचीत करने पर शक हो गया। उन्होंने इस बारे में पुलिस को शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। मामले में जांच के बाद पुलिस ने असमीना को उसके प्रेमी आस मोहम्मद के साथ गिरफ्तार कर लिया। तभी से यह मामले नूंह के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था।
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पुलिस ने चाकू किया बरामद
पूछताछ के बाद पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों ने कल्लू को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद किया। जिससे बृहस्पतिवार को नूंह के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने दोनों आरोपियों को हत्या करने व सबूत मिटाने के जुर्म में उम्रकैद व 25-25 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई।
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