फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Life imprisonment for accused of strangulating a woman

Noida News: युवती की गला दबाकर हत्या के आरोपी को उम्रकैद

Thu, 09 Jul 2026 07:59 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2026 07:59 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for accused of strangulating a woman
(अदालत से)
विज्ञापन

अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, 40 हजार मृतका के माता-पिता को देने का आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। युवती की गला दबाकर हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय सत्येंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी धनंजय, निवासी बलिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 40 हजार रुपये मृतका के माता-पिता को दिया जाएगा। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
निशा कुमारी (19) के पिता ओमप्रकाश ने 28 मार्च 2024 को सेक्टर-63 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 मार्च को आरोपी ने उनकी बेटी को अपने कमरे में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। एडीजीसी क्राइम शिल्पी भदौरिया ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील पर अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन ने एक-एक परिस्थिति को साक्ष्यों से साबित किया, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि हत्या धनंजय ने ही की।
विज्ञापन


शादी का दबाव बना हत्या का कारण
अदालत ने कहा कि आरोपी विवाहित था। युवती से उसके शारीरिक संबंध थे। वह उस पर शादी का दबाव बना रही थी। फैसले में अदालत ने कहा कि घटना के बाद आरोपी अपने कमरे से निकलते हुए देखा गया और उसके बाद वह फरार हो गया। युवती का शव भी आरोपी के कमरे से बरामद हुआ था। अदालत ने कहा कि आरोपी ने विश्वास का दुरुपयोग करते हुए युवती को अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed