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महिला मित्र की हत्या के मामले में उम्रकैद, जुर्माना

Fri, 25 Mar 2022 01:42 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Mar 2022 01:42 AM IST
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Life imprisonment, fine for murder of female friend
ग्रेटर नोएडा। महिला मित्र की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिए गए रामनिवास शर्मा (58) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। रामनिवास पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे दो माह की अतिरिक्त जेल होगी। वर्ष 2014 में रामनिवास ने नोएडा में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था।
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दर्ज मामले के अनुसार नोएडा के चौड़ा गांव निवासी धर्मवीर सिंह के मकान में मूल रूप से मेरठ निवासी रामनिवास शर्मा किराये पर रहता था। उसके साथ एक महिला भी रहती थी, जिसे वह अपनी पत्नी बताता था। 21 अप्रैल 2014 की सुबह मकान मालिक धर्मवीर का भतीजा महेंद्र किराया लेने रामनिवास के कमरे पर पहुंचा। मौके पर रामनिवास नहीं मिला। कमरे में उसकी पत्नी का शव पलंग पर पड़ा था। उसने तुरंत धर्मवीर और थाना सेक्टर-24 पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मामले में फरार रामनिवास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि जिसे वह पत्नी बताता था उससे उसकी शादी नहीं हुई थी। महिला उसकी मित्र थी। जिला न्यायालय ने सुनवाई के बाद रामनिवास शर्मा का दोष साबित हो जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। ब्यूरो
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आज न्यायिक कार्य नहीं करेंगे अधिवक्ता
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को हड़ताल करने का फैसला लिया है। बृहस्पतिवार को दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर की कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील भाटी ने जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर एवं सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर की कोर्ट संख्या-2 के अधिवक्ताओं के प्रति व्यवहार एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 के पीठासीन अधिकारी के कृत्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ता शुक्रवार को न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।
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