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दंगों की साजिश के आरोपी कैब चालक को हाईकोर्ट ने दी जमानत

Tue, 16 Feb 2021 11:56 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 16 Feb 2021 11:56 PM IST
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high court grants bail to cab driver accused of conspiracy of delhi riots
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के आरोपी कैब चालक को मंगलवार को जमानत प्रदान कर दी। पुलिस ने कैब चालक मोहम्मद दानिश को फरवरी 2020 में हुए दंगों में हवलदार रतन लाल की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया आरोपी की कॉल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) के अनुसार वह घटनास्थल के आसपास भी नहीं था।
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हाईकोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि दंगों के दौरान वजीराबाद रोड पर चांदबाग इलाके में 24 फरवरी को अवैध धरनास्थल पर तैनात पुलिस टीम पर घातक हमला किया गया था। इसमें हवलदार रतन लाल को गोली लगी थी। इसके अलावा एक डीसीपी समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे।
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न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा सीडीआर के अनुसार न आरोपी वजीराबाद रोड के आसपास था और न उसने किसी अन्य आरोपी को कॉल की थी। उस इस घटना में शामिल दिखाने वाली कोई सीसीटीवी फुटेज या अन्य कोई वायरल वीडियो भी नहीं है।
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अदालत ने कहा कि मामले में जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। इस तथा अन्य तथ्यों के मद्देनजर आरोपी से आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है। वहीं केस की सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा। इसलिए आरोपी जमानत पाने का अधिकारी है। इसलिए आरोपी को 20 हजार के निजी मुचलके तथा एक जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दी जाती है। - एजेंसी
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