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Noida News: अपहरण, दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
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(अदालत से)
-दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने अपहरण, दुष्कर्म से जुड़े मामले में शाहजहांपुर निवासी कुलदीप को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 2025 में आरोपी के खिलाफ एक्सप्रेसवे थाने में दर्ज हुआ था। करीब 11 साल बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। बचाव पक्ष की ओर से कम सजा की मांग की गई थी। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा-376 में दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं आईपीसी की धारा-366 में दोषी पाते करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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-दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने अपहरण, दुष्कर्म से जुड़े मामले में शाहजहांपुर निवासी कुलदीप को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 2025 में आरोपी के खिलाफ एक्सप्रेसवे थाने में दर्ज हुआ था। करीब 11 साल बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। बचाव पक्ष की ओर से कम सजा की मांग की गई थी। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा-376 में दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं आईपीसी की धारा-366 में दोषी पाते करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।