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Noida News: युवक को होटल बुलाकर लूट मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Sun, 26 Apr 2026 07:56 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 26 Apr 2026 07:56 PM IST
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fgdh
(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-63 कोतवाली क्षेत्र में होटल में बुलाकर लूटपाट करने के चर्चित मामले में आरोपी प्रवीन यादव को अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों, विशेषकर सीसीटीवी फुटेज और बैंक लेनदेन के आधार पर आरोपी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता सामने आती है। ऐसे में जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।

अभियोजन के अनुसार वादी ने 9 मार्च 2026 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसने इंटरनेट पर सर्च करने के दौरान एक वेबसाइट के माध्यम से एक युवती से संपर्क किया था। बातचीत के बाद युवती ने 5 हजार रुपये लेकर मिलने की बात कही और लोकेशन सेक्टर-63 स्थित एक होटल की भेजी। वादी के मुताबिक वह रात करीब एक बजे बताए गए होटल पहुंचा। जहां मैनेजर ने उसे कमरा दिलवाया। कुछ देर बाद युवती कमरे में आई और पहले से तय 5 हजार रुपये ले लिए। इसके बाद उसने कैब चार्ज के नाम पर अतिरिक्त एक हजार रुपये मांगे। जब वादी ने मना किया तो युवती ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और दो अन्य युवक अंदर आ गए। तीनों ने मिलकर वादी को धमकाया और उसके दो मोबाइल फोन, दो सोने की अंगूठियां छीन लीं। आरोपियों ने वादी से मोबाइल का पासवर्ड भी खुलवाया और उसके बैंक खातों से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए करीब ढाई लाख रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर कर ली। इसके बाद सभी आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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