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Noida News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी विनीत की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना इकोटेक-3 क्षेत्र का है। प्राथमिकी के अनुसार वादिनी ने 14 जुलाई 2026 को थाना इकोटेक-3 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसी दिन दोपहर विनीत नामक युवक ने उसकी लगभग 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने पर पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ।
आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 व 183 के तहत दर्ज अपने बयानों में आरोपी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया है, इसलिए आरोपी के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता। केस डायरी के अवलोकन के बाद नाबालिग को दूर स्थान पर ले जाकर यौन शोषण का शिकार बनाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अदालत ने आरोपी को जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार न होने की बात कहते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी विनीत की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना इकोटेक-3 क्षेत्र का है। प्राथमिकी के अनुसार वादिनी ने 14 जुलाई 2026 को थाना इकोटेक-3 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसी दिन दोपहर विनीत नामक युवक ने उसकी लगभग 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने पर पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ।
आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 व 183 के तहत दर्ज अपने बयानों में आरोपी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया है, इसलिए आरोपी के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता। केस डायरी के अवलोकन के बाद नाबालिग को दूर स्थान पर ले जाकर यौन शोषण का शिकार बनाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अदालत ने आरोपी को जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार न होने की बात कहते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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