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Noida News: दहेज हत्या के आरोप में सास की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने थाना कासना में दर्ज दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास कृष्ण की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार वादी तनीषा ने 28 जुलाई 2026 को एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी बड़ी बहन तन्नू की शादी अमित भाटी और छोटी बहन तनिषा की शादी सुमित भाटी से 6 दिसंबर 2020 को की थी। दोनों आरोपी जगन भाटी के पुत्र हैं और गांव घघौला के निवासी हैं। शादी के तुरंत बाद से ससुराल पक्ष कम दहेज के ताने देने लगा और ब्रेजा गाड़ी की मांग करने लगा। 27 जुलाई 2026 को तन्नू ने रोते हुए मारपीट की बात कही। अगले दिन वादी के जीजा अमित ने फोन कर बताया कि तन्नू ने ऊपर वाले कमरे में फंदा लगा लिया है। माैत का जिम्मेदार मृतक की सास को बताया गया। वहीं अभियोजन ने कहा कि आरोपी ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर शादी के छह वर्ष के भीतर ही मृतका को फंदे पर लटकाकर दहेज हत्या की। अदालत ने पाया प्रथम दृष्टया आरोपी की कथित अपराध में संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने थाना कासना में दर्ज दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास कृष्ण की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार वादी तनीषा ने 28 जुलाई 2026 को एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी बड़ी बहन तन्नू की शादी अमित भाटी और छोटी बहन तनिषा की शादी सुमित भाटी से 6 दिसंबर 2020 को की थी। दोनों आरोपी जगन भाटी के पुत्र हैं और गांव घघौला के निवासी हैं। शादी के तुरंत बाद से ससुराल पक्ष कम दहेज के ताने देने लगा और ब्रेजा गाड़ी की मांग करने लगा। 27 जुलाई 2026 को तन्नू ने रोते हुए मारपीट की बात कही। अगले दिन वादी के जीजा अमित ने फोन कर बताया कि तन्नू ने ऊपर वाले कमरे में फंदा लगा लिया है। माैत का जिम्मेदार मृतक की सास को बताया गया। वहीं अभियोजन ने कहा कि आरोपी ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर शादी के छह वर्ष के भीतर ही मृतका को फंदे पर लटकाकर दहेज हत्या की। अदालत ने पाया प्रथम दृष्टया आरोपी की कथित अपराध में संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।