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अदालत ने कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र पर लिया संज्ञान

Tue, 16 Feb 2021 11:51 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 16 Feb 2021 11:51 PM IST
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court takes cognizance on chargesheet against Kanhaiya kumar and others
नई दिल्ली। अदालत ने जेएनयू देशद्रोह मामले में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार व अन्य नौ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र पर सोमवार को संज्ञान ले लिया। अदालत ने इन आरोपियों को समन जारी कर 15 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। मामला जेएनयू कैंपस में फरवरी 2016 में आयोजित कार्यक्रम में देशविरोधी नारेबाजी से जुड़ा है। अदालत ने आदेश की कॉपी सभी पक्षों को ईमेल तथा व्हाट्सएप से भेजने के लिए कहा है।
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पटियाला हाउस अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी पंकज शर्मा ने सोमवार को मुकदमा चलाने के जरूरी सरकारी अनुमति मिलने के एक साल बाद दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान ले लिया। इन आरोपियों में कन्हैया कुमार के साथ उमर खालिद तथा अनिर्बन भट्टाचार्य भी शामिल हैं। अन्य सात आरोपियों में कश्मीरी छात्र आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रइया रसोल, बशीर भट तथा बशारत हैं। इनमें कई छात्र उस समय जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तथा जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे।
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अदालत ने ऑनलाइन सुनवाई करते हुए कहा कि दस्तावेज का निरीक्षण हो चुका है। कोर्ट देशद्रोह, मारपीट, भीड़ में शामिल होनेे, दंगा करने, आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं में आरोपपत्र पर संज्ञान लेती है। आरोपियों पर देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए गृह विभाग अनुमति पेश कर चुका है। मौजूद सामग्री व दस्तावेज पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को जांच अधिकारी के मार्फत समन जारी किया जाता है।
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दिल्ली पुलिस ने इन दस आरोपियों के अलावा 36 लोगों को संदिग्धों की सूची में रखा है। इनमें सीपीआई के नेता डी राजा की बेटी अपराजिता, तत्कालीन जेएनयू छात्रसंघ नेता शेहला राशिद, रमा नागा, आशुतोष कुमार तथा बनोज्योत्सना शामिल हैं। जांच के दौरान इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर पुलिस ने इन्हें संदिग्ध माना है।

देशद्रोह के मामले में आरोप सिद्ध होने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 11 फरवरी 2016 को भाजपा के तत्कालीन सांसद महेश गिरी तथा एबीवीपी की शिकायत पर वसंत कुंज नॉर्थ थाने में एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि बाद में इसकी जांच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को सौंप दी गई थी। - एजेंसी
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