{"_id":"5f8f39528ebc3e7503113d12","slug":"court-asks-cfsl-to-expedite-the-analysis-of-electronic-data-noida-news-noi5437470170","type":"story","status":"publish","title_hn":"दंगा मामला: इलेक्ट्रानिक डाटा के विश्लेषण में तेजी लाने का सीएफएसएल को निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दंगा मामला: इलेक्ट्रानिक डाटा के विश्लेषण में तेजी लाने का सीएफएसएल को निर्देश
विज्ञापन
नई दिल्ली। अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले की जांच में जुटाए गए इलेक्ट्रानिक डाटा का विश्लेषण तेजी से करने का निर्देश सीएफएसएल निदेशक को दिया है। अदालत ने यह निर्देश मामले में आरोपी तथा पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कलीता के आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिया है।
कड़कड़डूमा अदालत के महानगर दंडाधिकारी फहद उद्दीन ने जाफराबाद इलाके में हुए दंगे से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस को लैब रिपोर्ट के साथ पूरक आरोप पत्र दाखिल शीघ्र दाखिल करने के लिए कहा है। मामले में आरोपी देवांगना कलीता ने सीएए के विरोध प्रदर्शनों के वीडियो तथा पुलिस द्वारा जुटाया गया अन्य इलेक्ट्रानिक डाटा मुहैया करवाने का आग्रह अदालत से किया है।
कोर्ट के समक्ष दिल्ली पुलिस ने कहा कि संबंधित पेन ड्राइव, सीडी तथा डीवीडी को विशेषज्ञों की राय के लिए सीएफएसएल भेजा गया है और उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। कोर्ट ने इसके लिए बाद जांच में तेजी लाने के लिए सीएफएसएल निदेशक तथा सीबीआई निदेशक को एफएसएल जांच तेज करने और शीघ्र इसे कोर्ट में पेश करने के लिए कहा।
विज्ञापन
अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर सीएफएसएल रिपोर्ट के साथ पूरक आरोपपत्र दाखिल करे। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि देवांगना का आवेदन समय से पूर्व दाखिल किया गया है। वह आरोप पत्र पर संज्ञान होने तथा उसकी प्रति मिलने के बाद ही इसे दायर कर सकती है। - एजेंसी
विज्ञापन
कड़कड़डूमा अदालत के महानगर दंडाधिकारी फहद उद्दीन ने जाफराबाद इलाके में हुए दंगे से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस को लैब रिपोर्ट के साथ पूरक आरोप पत्र दाखिल शीघ्र दाखिल करने के लिए कहा है। मामले में आरोपी देवांगना कलीता ने सीएए के विरोध प्रदर्शनों के वीडियो तथा पुलिस द्वारा जुटाया गया अन्य इलेक्ट्रानिक डाटा मुहैया करवाने का आग्रह अदालत से किया है।
विज्ञापन
कोर्ट के समक्ष दिल्ली पुलिस ने कहा कि संबंधित पेन ड्राइव, सीडी तथा डीवीडी को विशेषज्ञों की राय के लिए सीएफएसएल भेजा गया है और उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। कोर्ट ने इसके लिए बाद जांच में तेजी लाने के लिए सीएफएसएल निदेशक तथा सीबीआई निदेशक को एफएसएल जांच तेज करने और शीघ्र इसे कोर्ट में पेश करने के लिए कहा।
विज्ञापन
अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर सीएफएसएल रिपोर्ट के साथ पूरक आरोपपत्र दाखिल करे। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि देवांगना का आवेदन समय से पूर्व दाखिल किया गया है। वह आरोप पत्र पर संज्ञान होने तथा उसकी प्रति मिलने के बाद ही इसे दायर कर सकती है। - एजेंसी