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सात दिनो में मिलेगी कोलैटरल की अनुमति

Thu, 07 Apr 2022 02:03 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 07 Apr 2022 02:03 AM IST
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Collateral will be allowed in seven days
ग्रेटर नोएडा। प्राधिकरण ने बिल्डर फ्लैटों के निवासियों के लिए अनुप्रासंगिक बंधक (कोलैटरल) की अनुमति दे दी है। इसका लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को एक सप्ताह में अनुमोदन मिल जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण की वेबसाइट पर ऑनलाइन करना होगा। अनुमति मिलते ही वह बैंक से लोन लेने की कार्रवाई कर सकेगा।
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अब प्राधिकरण ने प्लॉट की तर्ज पर फ्लैट पर भी लोन लेने की सहूलियत दे दी है। इस पर कोई बेटी की शादी, पढ़ाई या निजी कार्य के लिए भी लोन ले सकता है। बशर्ते बैंक तैयार हो। प्राधिकरण से अनुमति लेने के लिए फ्लैट निवासी को प्राधिकरण की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सभी दस्तावेज पूरे होने के बाद प्राधिकरण की ओर से एक सप्ताह मेें अनुप्रासंगिक बंधक (कोलैटरल) की अनुमति प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था के शुरू होने से तीन से चार लाख लोगों को लाभ मिल सकेगा। ग्रेटर नोएडा व ग्रेनो वेस्ट में करीब 70 सोसाइटी में डेढ़ से दो लाख लोग रहते हैं और इनको यह लाभ मिल सकेगा।
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ग्रेनो वेस्ट में जल्द बनेगा अंतिम निवास
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अंतिम निवास बनाने के लिए प्राधिकरण जमीन तलाश रहा है। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक एफएनपी एस्टेट संस्था से करार करके 11 साल की लीज पर जमीन दी जाएगी और उसके लिए एप्रोच रोड को विकसित करेगा। संस्था ही बनाएगी और 11 साल तक इसका संचालन भी करेगी। एक वर्ष के अंदर इसे शुरू कर दिया जाएगा।
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स्ट्रक्चरल ऑडिट कमेटी में शामिल किए जाए सोसाइटी के लोग
ग्रेटर नोएडा। बायर्स की संस्था नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (नेफोवा) के अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बिल्डर सोसाइटियों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सोसाइटी का ऑडिट के लिए बनाई जाने वाली समिति में अधिकारियों के अलावा संबंधित सोसाइटी निवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे निवासियों की शिकायतों का समाधान भी होगा साथ ही पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। अहम है कि गुरुग्राम की सोसाइटी के हादसे के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण की ओर से स्ट्रक्चरल ऑडिट कमेटी गठित करने की योजना बनाई गई थी। जिसे अब अनुमति दे दी गई है। ब्यूरो
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