फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Bed and Breakfast and Homestay Policy will give a new boost to tourism

Noida News: पर्यटन को नई उड़ान देगी बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे नीति

Thu, 18 Sep 2025 08:47 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 18 Sep 2025 08:47 PM IST
विज्ञापन
Bed and Breakfast and Homestay Policy will give a new boost to tourism
फोटो
विज्ञापन

- पर्यटन विभाग ने उद्यमियों, पीजी मालिकों को दी नई नीति की जानकारी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित गार्डन विस्टा बैंक्वेट हॉल में गुरुवार को पर्यटन विभाग की ओर से उद्यमियों, पीजी ऑनर को बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे नीति-2025 से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर ने बताया कि योजना से अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने के साथ आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। नई नीति पर्यटन को नई उड़ान देगी।
उन्होंने बताया कि नई नीति न केवल पर्यटन उद्योग को मजबूती देगी बल्कि आम नागरिकों को भी जुड़ने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर प्रदान करेगी। इससे प्रदेश की छवि पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत होगी। जिले के पर्यटन अधिकारी सुरेश रावत ने बताया कि नई नीति पर्यटन नीति का मुख्य लक्ष्य जिले के विभिन्न शहरी व ग्रामीण इलाकों में पर्यटकों को घर जैसा वातावरण उपलब्ध कराना और पर्यटन उद्योग को नई पहचान देना है।
विज्ञापन

क्या है नीति में
-होमस्टे में मकान मालिक और उसके परिवार को पर्यटकों के साथ उसी परिसर में रहना होगा।
-बेड एंड ब्रेकफास्ट में मकान मालिक अलग रह सकते हैं लेकिन उन्हें केयर टेकर रखना होगा।
-पर्यटकों को भोजन और नाश्ते की सुविधा देनी होगी।
-केवल भवन के वैध स्वामी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। किरायेदार या लीज पर लिए मकान का पंजीकरण संभव नहीं होगा।
-पंजीकरण के लिए भवन में कम से कम एक व अधिकतम सीमा 12 कमरे तय की गई है।
-पंजीकरण के लिए भवन में शयनकक्ष, शौचालय, पानी, बिजली और फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाएं देना जरूरी है।
-पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं।


90 दिन तक सुरक्षित रखनी होगी फुटेज
परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसकी फुटेज 90 दिन तक सुरक्षित फुटेज रखनी होगी। फायर अलार्म और अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करनी होगी। विभाग में पंजीकरण करवाना जरूरी है ताकि आने-जाने वाले पर्यटकों का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। हर गेस्ट को पहचान पत्र दिखाकर रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। शराब, नशा और अवैध गतिविधियां परिसर में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। पंजीकृत इकाई की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की समय-समय पर जांच होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। सरकार ने पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। इसके लिए पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आवेदन के बाद विभागीय अधिकारी स्थल का निरीक्षण करेंगे। सभी नियम पूरे करने पर तीन वर्ष के लिए पंजीकरण मान्य होगा। पंजीकरण शुल्क होमस्टे और बी एंड बी दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed