{"_id":"6a104794abd7f7a591026aa5","slug":"anticipatory-bail-granted-to-accused-in-road-accident-death-case-noida-news-c-23-1-lko1064-95425-2026-05-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत
विज्ञापन
सड़क पार करते वक्त ट्रैक्टर की टक्कर से हुई थी बबलू की मौत
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने दनकौर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत के मामले में आरोपी सचिन को अग्रिम जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को आरोपपत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है। मामला थाना दनकौर में दर्ज है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी देवेन्द्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका भाई बबलू बीती सात फरवरी को सड़क पार कर रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी थी, जिसमें बबलू घायल हो गया था। परिजन और स्थानीय लोगों ने उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आरोप था कि दुर्घटना ट्रैक्टर चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हुई। मामले में पुलिस ने शुरुआत में अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत ने केस डायरी और पुलिस दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली।
विज्ञापन
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने दनकौर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत के मामले में आरोपी सचिन को अग्रिम जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को आरोपपत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है। मामला थाना दनकौर में दर्ज है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी देवेन्द्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका भाई बबलू बीती सात फरवरी को सड़क पार कर रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी थी, जिसमें बबलू घायल हो गया था। परिजन और स्थानीय लोगों ने उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आरोप था कि दुर्घटना ट्रैक्टर चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हुई। मामले में पुलिस ने शुरुआत में अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत ने केस डायरी और पुलिस दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली।
विज्ञापन