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कूड़ा निस्तारण नहीं करने पर 14 संस्थाओं पर 5.83 लाख जुर्माना

Thu, 12 Aug 2021 12:15 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 12:15 AM IST
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5.83 lakh fine on 14 organizations for not disposing of garbage
कूड़ा निस्तारण की जांच कर सोसाइटी से बाहर निकलते अधिकारी। - फोटो : Grnoida
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण ने कूड़े का निस्तारण नहीं करने पर 14 सोसाइटियों/संस्थाओं पर 5.83 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के सहायक प्रबंधक वैभव नागर के नेतृत्व में टीम व फीडबैक फाउंडेशन सदस्यों ने अधिक कूड़ा उत्सर्जन करने वाली संस्थाओं और सोसाइटियों का निरीक्षण किया था। प्राधिकरण ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू कर दिया है। इसके तहत बल्क वेस्ट जनरेटर (अधिक कूड़ा उत्सर्जित करने वाली संस्था/सोसाइटी) को कूड़े का निस्तारण स्वयं करना होगा। वहीं, तय शुल्क जमा करने पर प्राधिकरण अवशेष उठाएगा।
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सोसाइटियां इस नियम का पालन नहीं कर रही हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं किया गया तो ऐसी सोसाइटियों और संस्थाओं पर और अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है। प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और शहर को साफ-सुथरा बनाए रखने की अपील की।
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इन सोसाइटियों/संस्थाओं पर लगाया जुर्माना
प्राधिकरण द्वारा एल्डिको ग्रीन मिडोस पाई वन पर 27200, अंसल गोल्फ लिंक-1 ओमेगा-2 पर 22400, गेल सोसाइटी पाई टू पर 13200, यूनिटेक कैस्केड पाई वन पर 42400, आनंदम एनटीपीसी बिल्डर्स एरिया पर 11200, आईटीएस डेंटल कॉलेज नॉलेज पार्क थ्री पर 40 हजार, आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज नॉलेज पार्क थ्री पर 40 हजार, शारदा डेंटल कॉलेज नॉलेज पार्क थ्री पर 20 हजार, आम्रपाली ग्रांड जीटा वन पर 22400, एसोटेक स्प्रिंगफील्ड जीटा वन पर 21200, एटीएस डोल्से जीटा वन पर 81200, सुपरटेक जार ओमीक्रॉन वन पर 52400, ओमैक्स पॉम ग्रीन म्यू सेक्टर पर 1,30,400, हायर प्रा. लि. एच-6, डीएमआईसी पर 59 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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