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एयरफोर्स की जमीन को अपना बताकर 3 करोड़ रुपये ठगे
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एयरफोर्स की जमीन को अपना बताकर 3 करोड़ रुपये ठगे
नोएडा। सुत्याना गांव में एयरफोर्स की जमीन को अपना बताकर तीन करोड़ रुपये ठगने का मामला सामने आया है। मामले में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली सेक्टर-24 पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
पुलिस के मुताबिक, मेसर्स सत्या पॉपकार्न के डायरेक्टर अरविंद की शिकायत पर पुलिस ने पश्चिम विहार दिल्ली निवासी प्रभुजोत सिंह, गुरुग्राम निवासी दिलदार सिंह भुरजी, गुरुप्रीत कौर व हरविंदर सिंह और बहलोलपुर निवासी धवन यादव व खोड़ा निवासी सतीश के खिलाफ नामजद एफआईआर की है। आरोप है कि इन आरोपियों ने सुत्याना गांव में कई प्लॉट को अपना बताकर अरविंद से 15.84 करोड़ रुपये में सौदा किया था। आरोपी अरविंद को मौके के पास ले गए और दूर से बिक्री की जमीन को अपना बताया था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत व पैसों का लेनदेन सेक्टर-12-22 के एक होटल में हुआ।
एडवांस के तौर पर आरोपियों को तीन करोड़ रुपये दिए गए थे। बैनामा में यह तय हुआ था कि आरोपी एयरफोर्स व सिंचाई विभाग से एनओसी लेंगे। इसके बाद कई बार कहने के बाद भी आरोपी की तरफ से न तो एनओसी ली गई, न ही जमीन पर कब्जा दिया गया। 2021 में जब पता किया गया तो वादी पक्ष को पता लगा कि जिस जमीन को लेकर आरोपियों ने एडवांस में तीन करोड़ रुपये लिए। वह जमीन मौके पर नहीं है और जिसे ये लोग अपनी जमीन बता रहे थे, वह एयरफोर्स की थी।
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पीड़ित पक्ष ने कोतवाली सेक्टर-24 पुलिस से शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद अदालत का रुख किया गया। अदालत के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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नोएडा। सुत्याना गांव में एयरफोर्स की जमीन को अपना बताकर तीन करोड़ रुपये ठगने का मामला सामने आया है। मामले में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली सेक्टर-24 पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
पुलिस के मुताबिक, मेसर्स सत्या पॉपकार्न के डायरेक्टर अरविंद की शिकायत पर पुलिस ने पश्चिम विहार दिल्ली निवासी प्रभुजोत सिंह, गुरुग्राम निवासी दिलदार सिंह भुरजी, गुरुप्रीत कौर व हरविंदर सिंह और बहलोलपुर निवासी धवन यादव व खोड़ा निवासी सतीश के खिलाफ नामजद एफआईआर की है। आरोप है कि इन आरोपियों ने सुत्याना गांव में कई प्लॉट को अपना बताकर अरविंद से 15.84 करोड़ रुपये में सौदा किया था। आरोपी अरविंद को मौके के पास ले गए और दूर से बिक्री की जमीन को अपना बताया था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत व पैसों का लेनदेन सेक्टर-12-22 के एक होटल में हुआ।
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एडवांस के तौर पर आरोपियों को तीन करोड़ रुपये दिए गए थे। बैनामा में यह तय हुआ था कि आरोपी एयरफोर्स व सिंचाई विभाग से एनओसी लेंगे। इसके बाद कई बार कहने के बाद भी आरोपी की तरफ से न तो एनओसी ली गई, न ही जमीन पर कब्जा दिया गया। 2021 में जब पता किया गया तो वादी पक्ष को पता लगा कि जिस जमीन को लेकर आरोपियों ने एडवांस में तीन करोड़ रुपये लिए। वह जमीन मौके पर नहीं है और जिसे ये लोग अपनी जमीन बता रहे थे, वह एयरफोर्स की थी।
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पीड़ित पक्ष ने कोतवाली सेक्टर-24 पुलिस से शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद अदालत का रुख किया गया। अदालत के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।