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राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जिले में 1500 बच्चों का दाखिला
Updated Wed, 12 Sep 2018 04:20 AM IST
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राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जिले में 1500 बच्चों का दाखिला
तीन वर्षों में सबसे अधिक बच्चों को मिला निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका
अभिभावकों के आय प्रमाण पत्रों की चल रही जांच
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। शिक्षा का अधिकार नियम के तहत लगभग 1500 से अधिक विद्यार्थियों के दाखिले इस वर्ष जिले के निजी स्कूलों में हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से योजना शुरू होने के बाद से अब तक सबसे अधिक दाखिले कराए गए हैं। हालांकि शिक्षा विभाग यह आंकड़ा सितंबर माह के अंत तक 1700 तक पहुंचाने में लगा है।
एबीएसए अरुण कुमार ने बताया कि शिक्षा का अधिकार योजना के अंतर्गत जिले भर से करीब 19 सौ से अधिक आवेदन आए थे। योजना के अनुसार किसी विद्यार्थी के घर से यदि एक किलोमीटर परिधि में सरकारी प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो आसपास के निजी स्कूलों में दाखिला मिल सकता है। इसमें शिक्षा का खर्च स्वयं सरकार वहन करती है और स्कूलों को तय फीस पर ही विद्यार्थियों को दाखिला देना होता है। कमजोर आय वर्ग के विद्यार्थियों को नर्सरी कक्षा से लेकर कक्षा तीन तक के विद्यार्थियों के दाखिले होने हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाना था। 19 सौ आवेदनों में से करीब 150 आवेदन मानक पूरे न होने के चलते निरस्त कर दिए गए थे। जबकि 1754 विद्यार्थियों की सूची में अभी तक लगभग 1504 विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में दाखिला दिला दिया गया है।
दाखिला न लेने वाले कई स्कूलों को भेजा गया नोटिस
शिक्षा का अधिकार नियम के अंतर्गत 15 सौ से अधिक दाखिले कराए गए हैं। अभी दो सौ से अधिक विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। इनमें जिले के कुछ नामी स्कूल विभाग के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। इनकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है और स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। -अरुण कुमार, एबीएसए
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तीन वर्षों में सबसे अधिक बच्चों को मिला निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका
अभिभावकों के आय प्रमाण पत्रों की चल रही जांच
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। शिक्षा का अधिकार नियम के तहत लगभग 1500 से अधिक विद्यार्थियों के दाखिले इस वर्ष जिले के निजी स्कूलों में हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से योजना शुरू होने के बाद से अब तक सबसे अधिक दाखिले कराए गए हैं। हालांकि शिक्षा विभाग यह आंकड़ा सितंबर माह के अंत तक 1700 तक पहुंचाने में लगा है।
एबीएसए अरुण कुमार ने बताया कि शिक्षा का अधिकार योजना के अंतर्गत जिले भर से करीब 19 सौ से अधिक आवेदन आए थे। योजना के अनुसार किसी विद्यार्थी के घर से यदि एक किलोमीटर परिधि में सरकारी प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो आसपास के निजी स्कूलों में दाखिला मिल सकता है। इसमें शिक्षा का खर्च स्वयं सरकार वहन करती है और स्कूलों को तय फीस पर ही विद्यार्थियों को दाखिला देना होता है। कमजोर आय वर्ग के विद्यार्थियों को नर्सरी कक्षा से लेकर कक्षा तीन तक के विद्यार्थियों के दाखिले होने हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाना था। 19 सौ आवेदनों में से करीब 150 आवेदन मानक पूरे न होने के चलते निरस्त कर दिए गए थे। जबकि 1754 विद्यार्थियों की सूची में अभी तक लगभग 1504 विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में दाखिला दिला दिया गया है।
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दाखिला न लेने वाले कई स्कूलों को भेजा गया नोटिस
शिक्षा का अधिकार नियम के अंतर्गत 15 सौ से अधिक दाखिले कराए गए हैं। अभी दो सौ से अधिक विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। इनमें जिले के कुछ नामी स्कूल विभाग के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। इनकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है और स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। -अरुण कुमार, एबीएसए
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