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Nirbhaya Case: दोषी विनय शर्मा का फांसी से बचने के लिए नया पैंतरा, उपराज्यपाल से लगाई गुहार

Mon, 09 Mar 2020 09:29 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 09 Mar 2020 09:29 PM IST
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nirbhaya Convict Vinay approached Delhi LG seeking to commute death sentence to life imprisonment
विनय शर्मा(फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार में एक दोषी विनय ने सोमवार को अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से अब अपनी फांसी सजा को उम्रकैद में बदलवाने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास गुहार लगाई है। 
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इस मामले में वकील एपी सिंह ने कहा कि उन्होंने यह याचिका सीआरपीसी के सेक्शन 432 और 433 के तहत भेजी है। उन्होंने कहा कि  इस सेक्शन के तहत उपराज्यपाल को फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का अधिकार प्राप्त है। 
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उन्होंने कहा कि अब हम यह देखना चाहते हैं कि क्या उपराज्यपाल दिल्ली की आम जनता के हितों के लिए भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे या यह शक्ति केवल राजनेताओं, सत्ता से जुड़े हुए लोगों या राजनीति से जुड़ी हुए लोगों के लिए प्रयोग होगी। 

उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि उपराज्यपाल इस याचिका पर संज्ञान देंगे और दिल्ली की जनता के पालक होने के नाते आम लोगों के लिए भी सहानुभूति दिखाएंगे। 

उन्होंने कहा कि निर्भया केस सत्य के लिए सत्ता से, सिस्टम से, संघर्ष का संदेश देता है और होली का त्यौहार भी यही संदेश देता है। इसलिए उन्होंने होली के दिन यह अर्जी दायर की है। 

उन्होंने कहा कि अगर आज पुरुष आयोग बना हुआ होता तो आज पुरुषों के लिए न्याय की भी आवाज उठाई जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उन्हें उपराज्यपाल से इस अर्जी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि निर्भया के चारों दोषियों विनय, पवन, मुकेश और अक्षय को 20 मार्च की सुबह साढ़े 5 बजे फांसी दी जानी है।
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