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पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के मामले में NGT का एनडीएमसी को कारण बताओ नोटिस

Thu, 23 Jun 2016 01:22 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 23 Jun 2016 01:22 AM IST
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NGT given cause notice to the NDMC

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आदेश का उल्लंघन करने और निर्माण कार्य के दौरान पेड़ों को क्षति पहुंचाए जाने के मामले में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के कमिश्नर पुनीत कुमार गोयल को कारण बताओ नोटिस दिया है। जिसमें बैंच ने पूछा है कि आखिर क्यों न आपके खिलाफ अवमानना को लेकर कार्रवाई की जाए।

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जस्टिस सोनम फिंटसू वांगड़ी की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने यह निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल ने 2013 में प्राधिकरणों को निर्देश दिया था कि वह पेड़ों के एक मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण और मरम्मत कार्य नहीं करेंगे।
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बैंच ने एसडीएमसी कमिश्नर को इसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया है।

क्या कहता है ट्रिब्यूनल का आदेश

NGT given cause notice to the NDMC

एडवोकेट आदित्य एन प्रसाद ने इस संबंध में एनजीटी में याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप था कि एसडीएमसी न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी में सड़कों के किनारे पेड़ों का ख्याल किए बिना स्टॉर्म वाटर ड्रेन (बारिश के पानी को संचय करने के लिए नाला) का निर्माण कर रहा है।

जबकि ट्रिब्यूनल के आदेश मुताबिक निर्माण कार्य में पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। एडवोकेट आदित्य एन प्रसाद ने कहा कि न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में 31 मई को नुकसान संबंधी शिकायत भी की गई थी।

हालांकि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसडीएमसी के इस काम पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।

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