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नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी याचिका पर सुनवाई टली, निचली अदालत के आदेश को दी है चुनौती
Thu, 10 Sep 2026 09:19 PM IST
Akash Dubey
आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली
Published by: Akash Dubey
Updated Thu, 10 Sep 2026 09:19 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले की सुनवाई टाल दी है। ईडी की याचिका सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ है। अगली सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी।
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राहुल गांधी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में सुनवाई टाल दी है। यह सुनवाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर होनी थी। याचिका कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ है।
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ईडी ने निचली अदालत के एक आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में ईडी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इन्कार किया गया था। निचली अदालत ने 16 दिसंबर, 2025 को यह आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शिकायत कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। अगली सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी।
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ईडी का तर्क और अन्य आरोपी
ईडी ने तर्क दिया है कि निचली अदालत ने कानून में गलती की। उसने कहा कि पीएमएलए शिकायत निजी शिकायत से उत्पन्न अनुसूचित अपराध पर आधारित नहीं हो सकती। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा, सैम पित्रोदा भी आरोपी हैं। सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटैक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड भी प्रस्तावित आरोपी हैं।
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