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नाईजीरियन तस्कर को दस साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Tue, 05 Aug 2014 07:42 AM IST
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फरीदाबाद में वर्ष-2013 में ओल्ड रेलवे स्टेशन पर दो किलो चरस के साथ पकड़े गए एक नाईजीरियन मादक पदार्थ तस्कर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। उस पर विभिन्न धाराओं के तहत पौने दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना प्रभारी जीआरपी ललित कुमार ने बताया कि 15 दिसम्बर 13 को मुखबिर की सूचना पर ओल्ड रेलवे स्टेशन से नामदी इनोसेंट नामक एक नाईजीरियन तस्कर को पकड़ा था।
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तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब दो किलो चरस बरामद हुई थी। उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम,पासपोर्ट एक्ट और फॉरेन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया था।
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जीआरपी द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया की कोर्ट ने नाईजीरियन नामदी इनोसेंट को दोषी पाया। सोमवार को कोर्ट ने उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना, फॉरेन एक्ट में 5 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना तथा पासपोर्ट एक्ट में 3 साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।