फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   More Strict provisions for driving license exam

ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा के लिए अब और कड़े प्रावधान

Tue, 13 Mar 2018 11:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 13 Mar 2018 11:12 AM IST
विज्ञापन
More Strict provisions for driving license exam
demo pic

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिये दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा की वीडियोग्राफी करवायेगी। सरकार ने कदम फर्जी लाइसेंस के गौरखधंधे पर रोक लगाने के लिये उठाया है। यह जानकारी दिल्ली सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट को दी है। 

विज्ञापन


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व जस्टिस सी. हरि शंकर की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता ने कहा वीडियोग्राफी के लिये सारी तैयारियां कर ली गई हैं और राजधानी के सभी 13 जोन कार्यालयों में इसे आज से ही शुरु कर दिया गया है।
विज्ञापन


इस वीडियो रिकार्डिंग फुटेज को परिवहन की वेब साइट पर अपलोड किया जायेगा। इस वीडियो रिकार्डिंग के लिये एक एजेंसी को नियुक्त कर दिया गया है। 

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस कदम पर गौर करते हुये कहा कि इससे लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी और भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने सरकार को आठ सप्ताह के भतीर अनुपालना रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिये 22 मई की तारीख तय की गई है। 
कोर्ट ने यह निर्देश याची पवन कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये दिया है।

याची का आरोप था कि परिवहन विभाग के भ्रष्ट अधिकारी मोटी घूस लेकर अप्रशिक्षित व अकुशल लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर रहे हैं। इस कारण सड़क हादसों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। यह घूसखोरी 1997 से चल रही है और इसका खुलासा करने के लिये सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिये। 
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed