Delhi Excise Policy Case: 'मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता' संजय सिंह ने कोर्ट में रखा तर्क
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Tue, 17 Oct 2023 09:28 PM IST
सार
सांसद के वकील ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध, दुर्भावनापूर्ण और सत्ता के विरूपण का एक उत्कृष्ट मामला है और इसलिए उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
विज्ञापन
संजय सिंह
- फोटो : सोशल मीडिया