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Delhi Excise Policy Case: 'मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता' संजय सिंह ने कोर्ट में रखा तर्क

Tue, 17 Oct 2023 09:28 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 17 Oct 2023 09:28 PM IST
सार

सांसद के वकील ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध, दुर्भावनापूर्ण और सत्ता के विरूपण का एक उत्कृष्ट मामला है और इसलिए उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

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Money laundering law cannot become a means of oppression Sanjay Singh argued in court
संजय सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता है। उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए आप नेता संजय सिंह ने मंगलवार को उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा। उन्होंने अपनी रिहाई की मांग की है।

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सांसद के वकील ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध, दुर्भावनापूर्ण और सत्ता के विरूपण का एक उत्कृष्ट मामला है और इसलिए उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

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न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा, धन शोधन निवारण अधिनियम दुरुपयोग का साधन नहीं बन सकता, अगर ऐसी छूट दी जाती है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह सत्ता के दुरुपयोग और विकृति का एक उत्कृष्ट मामला है।

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