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BJP सांसद बृजभूषण को बड़ी राहत: यौन शोषण मामले में नया मोड़, नाबालिग पहलवान ने आरोप लिए वापस, बंद होगा ये केस!
Wed, 07 Jun 2023 08:20 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 07 Jun 2023 08:20 AM IST
सार
Wrestlers Protest: नाबालिग पहलवान ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए आरोप वापस ले लिए हैं। पीड़िता ने अपने दो बयानों के बाद बयान वापस लिए हैं। दिल्ली पुलिस पोक्सो के मामले को जल्द ही बंद कर सकती है। बालिग पहलवानों के आरोपों की पुलिस गहराई से जांच कर रही है।
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भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह।
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष रहे और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप नाबालिग पहलवान ने वापस ले लिए हैं। नाबालिग पहलवान ने अपने दो बयानों में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न और स्टॉकिंग के आरोप लगाए थे।
नाबालिग पहलवान ने एक बयान पुलिस के सामने और दूसरा बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट में देकर आरोप लगाए थे। पुलिस पोक्सो और छेड़छाड़ का मामला दर्जकर जांच कर रही थी। अब पुलिस पोक्सो केस को बंद कर सकती है। नाबालिग पहलवान के आरोपों के वापस लेने के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है।
दूसरा, बालिग पहलवानों के आरोपों पर दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस गहराई से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि 17 वर्षीय पीड़ित पहलवान ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने तीन दिन पहले बयान दर्ज कराए हैं।
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इन बयानों में उसने लगाए आरोपों को वापस ले लिया है। इस तरह के बयान को अदालत के सामने सबूत माना जाता है। इस बयान का मतलब यह हो सकता है कि यह तय करना अदालत पर निर्भर करेगा कि आरोपों का पालन किया जा सकता है या नहीं।
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नाबालिग पहलवान ने एक बयान पुलिस के सामने और दूसरा बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट में देकर आरोप लगाए थे। पुलिस पोक्सो और छेड़छाड़ का मामला दर्जकर जांच कर रही थी। अब पुलिस पोक्सो केस को बंद कर सकती है। नाबालिग पहलवान के आरोपों के वापस लेने के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है।
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दूसरा, बालिग पहलवानों के आरोपों पर दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस गहराई से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि 17 वर्षीय पीड़ित पहलवान ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने तीन दिन पहले बयान दर्ज कराए हैं।
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इन बयानों में उसने लगाए आरोपों को वापस ले लिया है। इस तरह के बयान को अदालत के सामने सबूत माना जाता है। इस बयान का मतलब यह हो सकता है कि यह तय करना अदालत पर निर्भर करेगा कि आरोपों का पालन किया जा सकता है या नहीं।
नाबालिग पहलवान ने 10 मई को अदालत के सामने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाओं का विवरण देते हुए अपना पहला बयान दर्ज कराया था। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई के प्रमुख से दो दौर की पूछताछ कर चुकी है।
दिल्ली पुलिस बालिग पहलवानों की शिकायत पर विस्तार से जांच कर रही है। इसके तहत दिल्ली पुलिस ने गोंडा, यूपी पहुंचकर कई लोगों से पूछताछ की है। यहां पर विनेश फोगाट द्वारा लगाए आरोपों की जांच की गई। विनेश ने आरोप लगाया है कि 16-17 अक्तूबर, 2017 को जब वह बृजभूषण के आवास पर मिलने गई तो वहां उसके साथ छेड़छाड़ की गई।
आरोपों की जांच के लिए 200 से ज्यादा लोगों से हो चुकी है पूछताछ
बृजभूषण के खिलाफ लगे आरोपों के मामले में अभी तक 200 के करीब लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इनमें ज्यादातर अधिकारी, कोच व अन्य महिला खिलाड़ी शामिल हैं। साक्षी मलिक ने कजाकिस्तान में छेड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने वहां मौजूद एक व्यक्ति के बयान भी दर्ज किए हैं।
बृजभूषण के खिलाफ लगे आरोपों के मामले में अभी तक 200 के करीब लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इनमें ज्यादातर अधिकारी, कोच व अन्य महिला खिलाड़ी शामिल हैं। साक्षी मलिक ने कजाकिस्तान में छेड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने वहां मौजूद एक व्यक्ति के बयान भी दर्ज किए हैं।