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Delhi: दिल्ली अध्यादेश दोनों सदनों में पास, व्यापारी संगठन ने जताई व्यापार प्रभावित होने की आशंका

Tue, 08 Aug 2023 01:32 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 08 Aug 2023 01:32 AM IST
सार

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 दोनों सदन से पारित होने पर चिंता जाहिर की है।

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Merchant organization expressed apprehension of business being affected
बिल पर अपना पक्ष रखते आप सांसद - फोटो : ट्विटर/@AamAadmiParty

विस्तार

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 दोनों सदन से पारित होने पर चिंता जाहिर की है। कहा कि ये दिल्ली की ट्रेड इंडस्ट्री और व्यापारियों के लिए खतरनाक है।

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इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में ट्रेड, इंडस्ट्री और बाजारों के विकास कार्य बाधित इससे बाधित होगा। राज्य के अधिकारी चुनी हुई सरकार के बजाए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के दिशा-निर्देशों पर काम करेंगे।

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उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने पांच बाजारों का सौंदर्यीकरण, शॉपिंग फेस्टिवल, गांधी नगर के होलसेल रेडिमेड बाजार का रीडिवलेपमेंट, नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के विकास का खाका बनाया है। ये सभी कार्य अधर में पड़ जाएंगे। इससे न केवल अधिकारियों की मनमानी बढ़ जाएगी, बल्कि छोटे से छोटे काम के लिए एलजी से मंजूरी लेनी होगी। 

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