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न्यायाधीशों की कमी के चलते तबलीगी जमात में शामिल मलेशियाई किशोर का मामला दूसरे बोर्ड में स्थानांतरित
Thu, 16 Jul 2020 05:26 PM IST
Mohit Mudgal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Thu, 16 Jul 2020 05:26 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
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कोरोना वायरस के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के आरोपी मलेशियाई किशोर का मामला उच्च न्यायालय ने एक किशोर न्याय बोर्ड से दूसरे बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया है। किशोर न्याय बोर्ड-1 में न्यायाधीशों की कमी के कारण उच्च न्यायालय ने दूसरे बोर्ड में किशोर का मामला स्थानांतरित किया है।
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60 मलयेशियाई तब्लीगी जमातियों को किया रिहा, सात-सात हजार का जुर्माना
अदालत ने अपराध स्वीकार करने व 7-7 हजार रुपये जुर्माना भरने के बाद 60 मलेशियाई नागरिकों को रिहा कर दिया। इन विदेशी नागरिकों को अदालत ने 7 जुलाई को जमानत प्रदान की थी। इन मलेशियाई नागरिकों पर कोविड-19 महामारी के दौरान निजामुद्दीन मरकज में आयोजित तब्लीगी जमात में शामिल होने, वीजा नियमों और सरकारी आदेश के उल्लंघन करने के आरोप थे।
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साकेत जिला अदालत के महानगर दंडाधिकारी सिद्धार्थ मलिक ने 9 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विदेशियों की ओर से कम सजा की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपियों के अपराध स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें प्ली बार्गेनिंग (याचिका समझौता प्रक्रिया) के अंतर्गत मुक्त कर दिया।
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कोर्ट में सुनवाई के दौरान विदेशी नागरिकों की ओर से पेश वकील एस हरि ने जिरह की। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किलों की याचिकाओं पर शिकायतकर्ता लाजपत नगर के उप संभागीय मेजिस्ट्रेट, लाजपत नगर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और निजामुद्दीन के निरीक्षक को कोई आपत्ति नहीं है। इस तथ्य पर गौर करते हुए अदालत ने इन आरोपी विदेशी नागरिकों को मुक्त कर दिया।
इन आरोपियों ने प्ली बार्गेनिंग याचिका दायर कर अपना अपराध स्वीकार करके अदालत से सजा कम करने का अनुरोध किया था। इसके तहत अधिकतम सात साल तक सजा वाले मामलों में ही प्ली बार्गेनिंग की अनुमति दी जाती है। बशर्ते अपराध के कारण पीड़ित की सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं होती और अपराध महिला अथवा 14 साल से कम उम्र के बच्चे के प्रति न किया गया हो।