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केंद्र के कर्मचारी जैसा व्यवहार न करें नजीब जंग : जस्टिस अग्रवाल

Sat, 16 Jan 2016 04:26 PM IST
Updated Sat, 16 Jan 2016 04:26 PM IST
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lg jung says agrawal commission is illegal

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग सीएनजी वाहन फिटनेस घोटाले की जांच कर रहे जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग का सहयोग नहीं करेंगे। उपराज्यपाल ने जस्टिस एसएन अग्रवाल को खत लिखकर कहा है कि आपके आयोग को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 अगस्त को एक पत्र भेजकर अवैध घोषित किया है।

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मैं वैधानिक रूप से गृह मंत्रालय के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हूं, इसलिए इस मामले में आपका सहयोग करने में असमर्थ हूं।

उपराज्यपाल नजीब जंग ने जस्टिस एसएन अग्रवाल की ओर से 30 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की तरफ से सहयोग नहीं किए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग में लिखे गए पत्र के जवाब में ये बातें लिखी हैं।

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केजरीवाल का आरोप, एलजी को बचाने के लिए अवैध करार दिया

lg jung says agrawal commission is illegal

अग्रवाल ने लिखा था कि एलजी एसीबी चीफ मुकेश मीणा को सीएनजी घोटाले से जुड़े दस्तावेज जांच टीम को सौंपने का निर्देश दें। उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार से आयोग को अवैध करार दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को पत्र लिखकर आर्थिक सहायता या अन्य सहयोग देने को मना किया था।

इस पर जस्टिस एसएन अग्रवाल ने मामला उच्च न्यायालय में होने का हवाला देकर सहयोग मांगा था। दिल्ली सरकार ने इस आयोग का गठन करने के दौरान कई बार उपराज्यपाल के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था।

इतना ही नहीं इसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार ने सीएनजी वाहन फिटनेस घोटाला मामले में उपराज्यपाल को बचाने के लिए आयोग को अवैध करार दिया है।

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