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करोड़ों की नोटबदली मामले में रोहित टंडन व पारसमल लोढ़ा 2 जनवरी तक रिमांड पर

Fri, 30 Dec 2016 11:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 30 Dec 2016 11:06 AM IST
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lawyer rohit tandon and parasmal lodha on ED remand till january 2
रोह‌ित टंडन - फोटो : अमर उजाला

अदालत ने वकील रोहित टंडन को 2 जनवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को रिमांड पर सौंप दिया है। टंडन पर कोटक महेंद्रा बैंक प्रबंधक से मिलकर फर्जी नाम से करोड़ों रुपये के पुराने नोट बदलने का आरोप है।

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आरोपी वकील टंडन को साकेत अदालत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। ईडी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि टंडन बड़े स्तर पर पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने के रैकेट में लिप्त रहा है।
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उन्होंने कहा टंडन ने कोटक महेद्रा बैंक प्रबंधक आशीष से मिलकर षड्यंत्र रचा। इन लोगों ने 38.53 करोड़ के 72 डिमांड ड्राफ्ट फर्जी नामों से बनाए। इसके लिए विभिन्न कंपनियों को माध्यम बनाया गया। जांच हित में आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

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लोढ़ा की रिमांड अवधि दो जनवरी तक बढ़ी

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पारसमल लोढ़ा - फोटो : सोशल मीड‌िया

अदालत ने कोलकाता के बड़े कारोबारी पारसमल लोढ़ा की रिमांड अवधि चार दिन के लिए बढ़ा दी है। अदालत ने कहा मामले की जांच आरंभिक स्थिति में है और जांच हित में रिमांड बढ़ाना जरूरी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लोढ़ा की सात दिन की रिमांड अवधि खत्म होने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार के समक्ष पेश किया। लोढ़ा को ईडी ने 25 करोड़ के पुराने नोट बदलने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

ईडी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आरोपी से बरामद दस्तावेज के अलावा अन्य आरोपियों का भी पता लगाया जाना जरूरी है। इसके अलावा इसी मामले से जुड़े एक अन्य मामले में कुछ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उनसे लोढ़ा का आमना-सामना करवाना है।

अदालत ने कहा जांच आरंभिक स्थिति में, पूछताछ जरूरी

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पारसमल लोढ़ा - फोटो : अमर उजाला

उन्होंने कहा कि अभी तक बरामद रुपयों के स्रोत की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। करीब 10 हजार दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं अभी बरामद लैपटॉप, हार्ड डिस्क की रिपोर्ट भी जानी है। मामले की जांच आरंभिक स्थिति में है और कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। इसलिए आरोपी की 7 दिन की रिमांड अवधि बढ़ाई जाए।

लोढ़ा के अधिवक्ता ने रिमांड बढ़ाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ईडी ने एक भी नया तथ्य नहीं रखा और इन्हीं तथ्यों पर पहले ही सात दिन का रिमांड दिया जा चुका है। ऐसे में रिमांड बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने सभी तथ्य देखने के बाद लोढ़ा की रिमांड अवधि चार दिन बढ़ाते हुए ईडी को उसे 2 जनवरी को पुन: पेश करने का निर्देश दिया है।

ईडी ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के बोर्ड पूर्व मेंबर जे.शेखर रेड्डी व दिल्ली के वकील रोहित टंडन से मिले 13 करोड़ के नए, पुराने नोटों के सिलसिले में पूछताछ के लिए लोढ़ा को बुधवार को गिरफ्तार किया था। 

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