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पैन-आधार लिंक कराने की कल है आखिरी तारीख, नहीं किया तो झेलनी पड़ेगी परेशानी
Sat, 30 Jun 2018 11:03 AM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 30 Jun 2018 11:03 AM IST
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आधार
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आधार कार्ड के बारें में आपने अच्छे से सुना होगा। आधार कार्ड का आपके बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर समेत कई चीजों से लिंक करना अनिवार्य है। इसी में पैन को आधार से लिंक करना भी शामिल है। अगर आप ने अभी पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो शनिवार तक कर लीजिए। क्योंकि 30 जून को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है।
ऐसे कर सकते है लिंक
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PAN-Aadhaar
दरअसल मामला यह है कि आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान कोर्ट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी थी। हालांकि अभी तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है। ऐसे में अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
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पैन कार्ड
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अगर 30 जून तक भी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो इससे इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरना मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से आपका कोई रिफंड है, तो वह भी अटक सकता है। सिर्फ पैन कार्ड ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार से लिंक करने की 30 जून आखिरी तारीख है। इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं।
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PAN-Aadhaar
ऐसे कर सकते है लिंक
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह काम घर बैठे ही हो सकता है। इसके लिए आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarPrelogin.html पर जाना है।
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आधार कार्ड
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा। यहां आपको सभी जरूरी जानकारी डालनी होगी। इसमें आपको अपना पैन और आधार कार्ड नंबर व नाम डालना है। इसे समिट करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे, वैसे ही आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक हो जाएगा।
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