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कलाम की मंजूरी के बाद इस शख्स को दी गई थी फांसी

Tue, 28 Jul 2015 01:15 PM IST
Updated Tue, 28 Jul 2015 01:15 PM IST
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Kalam give decision in mercy petition

भारत में यदि किसी शख्स को फांसी की सजा होती है तो वो राष्ट्रपति के सामने फांसी पर विचार करने के लिए दया याचिका के रूप में माफी की गुहार लगा सकता है।

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यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस दया याचिका पर सुनवाई करते हुए फांसी की सजा को कम कर सकता है या फिर अपराधी को माफी भी दे सकता है। इन आंकड़ों पर गौर करें तो आपको कुछ हैरानी हो सकती है।
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ऐसे ही कुछ आंकड़े पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद से भी जुड़े हुए हैं।

ज्यादातर पर ध्यान ही नहीं दिया कलाम ने

Kalam give decision in mercy petition

भारत के पिछले तीन राष्ट्रपतियों के पास आई दया याचिकाओं का जिक्र करें तो मिसाइल मैन की दास्तां यहां भी अलग है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद के पास आई ज्यादातर दया याचिकाओं पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया।


हां सिर्फ दो मामलों पर कलाम ने अपना फैसला दिया। जिसमें उन्होंने रेप के दोषी धनंजय चटर्जी की दया याचिका को खारिज किया था जिसके बाद उसे 2004 में फांसी दे दी गई थी।

धनंजय चटर्जी एक इकलौता ऐसा शख्स रहा जिसकी फांसी की सजा पर कलाम ने गौर किया था। कलाम ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी जिसके बाद उसे फांसी दे दी गई।

इस शख्स की मौत की सजा बदली उम्रकैद में

Kalam give decision in mercy petition

वहीं एक और दूसरे मामले में कलाम ने पत्नी साले और दो बच्चों के हत्यारे जयपुर के खेराज राम की सजा पर फैसला लिया था। पूर्व राष्ट्रपति ने 2006 में खेराज राम की सजा को फांसी से बदलकर उम्रकैद कर दिया था।


वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के दिए गए फैसले कलाम से अलग थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद से 97 फीसदी आई दया याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

वहीं दूसरी ओर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उनके पास दया के लिए आए मामलों में 90 फीसदी दोषियों को माफी देने का फैसला कर लिया।

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