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कैलाश हिल्स हत्याकांड: पूर्व घरेलू मददगार पर दुष्कर्म, हत्या और डकैती के आरोप तय
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आईआरएस अधिकारी की बेटी के हत्याकांड मामले में साकेत कोर्ट में 7 सितंबर से शुरू होगा अभियोजन साक्ष्य
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
नई दिल्ली। वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी पूर्व घरेलू मददगार राहुल मीणा के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या और डकैती के आरोप तय कर दिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंकित सिंगला ने अभियोजन साक्ष्य शुरू करने के लिए 7 सितंबर की तारीख तय की है। इसके साथ ही मामले में इस महीने मुकदमे की कार्यवाही शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मीणा पहले पीड़िता के परिवार के यहां घरेलू मददगार के तौर पर काम कर चुका था। पुलिस का आरोप है कि 22 अप्रैल को उसने छिपाकर रखी गई चाबी का इस्तेमाल कर कैलाश हिल्स स्थित घर में प्रवेश किया। उस समय पीड़िता के माता-पिता घर से बाहर थे। आरोप है कि घर में घुसने के बाद उसने युवती पर हमला किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर मोबाइल फोन के चार्जिंग केबल से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद वह नकदी, जेवर और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया।
पीड़िता इंजीनियरिंग स्नातक थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। माता-पिता के घर लौटने पर वह बेहोशी की हालत में मिली। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना वाले दिन मीणा को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, मजिस्ट्रेट के सामने पहली पेशी के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा था कि उसने पैसे के लिए यह गलती की है।
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493 पन्नों की चार्जशीट
पुलिस ने मामले में 493 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें दावा किया गया है कि आरोपी परिवार की दिनचर्या से परिचित था और उसे पता था कि सुबह माता-पिता के बाहर जाने के बाद युवती घर में अकेली रहती है। जांच के अनुसार, वह करीब 40 मिनट तक घर में रहा और बाद में पालम रेलवे स्टेशन की ओर भागा, जहां उसने दोनों मोबाइल फोन फेंक दिए।
अलवर में यौन उत्पीड़न मामले में शामिल होने का भी है आरोपी
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की गतिविधियों की पुष्टि के लिए गेट-पैटर्न (जब फुटेज में चेहरा साफ नहीं दिखता तब चाल-ढाल से उसकी पुष्टि की जाती है) विश्लेषण भी कराया। अमर कॉलोनी थाने में दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की दुष्कर्म, हत्या और डकैती से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि कैलाश हिल्स की घटना से पहले मीणा राजस्थान के अलवर में एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले में शामिल था।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
नई दिल्ली। वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी पूर्व घरेलू मददगार राहुल मीणा के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या और डकैती के आरोप तय कर दिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंकित सिंगला ने अभियोजन साक्ष्य शुरू करने के लिए 7 सितंबर की तारीख तय की है। इसके साथ ही मामले में इस महीने मुकदमे की कार्यवाही शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मीणा पहले पीड़िता के परिवार के यहां घरेलू मददगार के तौर पर काम कर चुका था। पुलिस का आरोप है कि 22 अप्रैल को उसने छिपाकर रखी गई चाबी का इस्तेमाल कर कैलाश हिल्स स्थित घर में प्रवेश किया। उस समय पीड़िता के माता-पिता घर से बाहर थे। आरोप है कि घर में घुसने के बाद उसने युवती पर हमला किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर मोबाइल फोन के चार्जिंग केबल से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद वह नकदी, जेवर और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया।
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पीड़िता इंजीनियरिंग स्नातक थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। माता-पिता के घर लौटने पर वह बेहोशी की हालत में मिली। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना वाले दिन मीणा को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, मजिस्ट्रेट के सामने पहली पेशी के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा था कि उसने पैसे के लिए यह गलती की है।
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493 पन्नों की चार्जशीट
पुलिस ने मामले में 493 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें दावा किया गया है कि आरोपी परिवार की दिनचर्या से परिचित था और उसे पता था कि सुबह माता-पिता के बाहर जाने के बाद युवती घर में अकेली रहती है। जांच के अनुसार, वह करीब 40 मिनट तक घर में रहा और बाद में पालम रेलवे स्टेशन की ओर भागा, जहां उसने दोनों मोबाइल फोन फेंक दिए।
अलवर में यौन उत्पीड़न मामले में शामिल होने का भी है आरोपी
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की गतिविधियों की पुष्टि के लिए गेट-पैटर्न (जब फुटेज में चेहरा साफ नहीं दिखता तब चाल-ढाल से उसकी पुष्टि की जाती है) विश्लेषण भी कराया। अमर कॉलोनी थाने में दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की दुष्कर्म, हत्या और डकैती से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि कैलाश हिल्स की घटना से पहले मीणा राजस्थान के अलवर में एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले में शामिल था।