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जेएनयू हिंसा मामले में कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार, कहा- सिर्फ जरूरी केसों की होगी सुनवाई
Wed, 20 May 2020 06:30 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Wed, 20 May 2020 06:30 PM IST
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jnu violence
- फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली की एक अदालत ने 5 जनवरी को हुई जेएनयू हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका को सुनने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि कोविड-19 महामारी के चलते अदालतें सिर्फ जरूरी केसों की सुनवाई कर रही है।
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यह याचिका सुचारिता सेन ने दायर की थी जिन्हें हिंसा के दौरान चोट लग गई थी। वह चाहती थीं कि उनके घायल होने वाले केस में जल्द से जल्द सुनवाई हो और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो।
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