रायन स्कूल के तीनों ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
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गुरुग्राम के रायन स्कूल के तीनों ट्रस्टियों की अग्रिम जामनत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सहमति दे दी है। इसी स्कूल में अपने बेटे प्रद्युम्न ही हत्या के बाद पिता वरुण ठाकुर ने रायन स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में दी थी जिसे कोर्ट आज अस्वीकार कर दिया।
इससे पहले प्रद्युम्न की हत्या मामले में पिंटो परिवार की पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जमानत को रद्द करवाने एवं पिंटो परिवार की गिरफ्तारी को लेकर प्रद्युम्न परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
परिजनों का मानना है कि स्कूल में सुरक्षा का जिम्मा स्कूल मालिक का है। ऐसे में वह स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सीबीआई के सवालों का जवाब उन्हें न देना पड़े। प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने बताया कि पिंटो परिवार अपनी गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है।
सुरक्षा के नाम पर इतनी अधिक लापरवाही क्यों बरती गई। क्यों न स्कूल मालिक को भी इस हत्या के मामले में बराबर का दोषी माना जाए। यदि स्कूल मालिक की गलती नहीं थी तो वह बार-बार अदालत में जाकर अग्रिम जमानत क्यों ले रहा है।
यह केवल स्वयं को बचाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा पिंटो परिवार को गई दी जमानत के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मेंयाचिका दायर की है। इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आज अपना फैसला सुना दिया।