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दिल्ली हाईकोर्ट: डॉक्यूमेंट्री विवाद पर अदालत ने बीबीसी को जारी किया नया नोटिस, एनजीओ ने दायर की थी याचिका
Mon, 25 Sep 2023 06:16 PM IST
आकाश दुबे
पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 25 Sep 2023 06:16 PM IST
सार
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने गुजरात स्थित एनजीओ जस्टिस ऑन ट्रायल द्वारा दायर याचिका पर बीबीसी (यूके) के अलावा बीबीसी (भारत) को भी नया नोटिस जारी किया।
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Delhi high court
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) को सोमवार को एक एनजीओ द्वारा दायर मानहानि के मामाले में नया नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की न्याय व्यवस्था की मानहानि की है।
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न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने गुजरात स्थित एनजीओ जस्टिस ऑन ट्रायल द्वारा दायर याचिका पर बीबीसी (यूके) के अलावा बीबीसी (भारत) को भी नया नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी स्वीकार्य माध्यम से प्रतिवादियों को नए सिरे से नोटिस जारी करें और मामले को 15 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
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