फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High court denies interference in election process

चुनाव प्रक्रिया में दखल से हाईकोर्ट का इनकार, कहा- याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएं

Wed, 10 Oct 2018 06:34 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 10 Oct 2018 06:34 AM IST
विज्ञापन
High court denies interference in election process

आपराधिक मामले के आरोपी को उम्मीदवार बनाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया और याची को सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा। अदालत ने कहा कि वर्तमान में पांच राज्यों में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। याचिका में जो मुद्दा उठाया गया है, उसके अनुसार यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है तो उसे वहीं यह याचिका दायर करनी चाहिए। अदालत का रुख देख याची ने याचिका वापस ले ली।

विज्ञापन


याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने कहा था कि अपराधों के आरोपियों को उम्मीदवार बनाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए बिना ही 6 अक्तूबर को पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। याचिका के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका पालन नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला दिल्ली से संबंधित नहीं है।
विज्ञापन


यदि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेेश की अवमानना का मामला है तो याचिका वहीं दायर की जानी चाहिए। याची याचिका वापस ले सकता है, अन्यथा कोर्ट इसे खारिज कर देगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी केवल चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है और किसी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है तो कैसे कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed