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Delhi: राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने संबंधी आवेदन का मामला, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया ये निर्देश
Wed, 19 Feb 2025 10:24 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Wed, 19 Feb 2025 10:24 PM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की दावे संबंधी आवेदन पर अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया।
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राहुल गांधी, नेता, कांग्रेस
- फोटो : X / @RahulGandhi
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की दावे संबंधी आवेदन पर अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा से संबंधित अधिकारी से निर्देश लेने को कहा और सुनवाई 26 मार्च के लिए स्थगित कर दी।
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पीठ ने एएसजी से कहा कि स्वामी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट या यहां के हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर निर्णय लेने की मांग नहीं की है। उन्होंने सिर्फ अपने अभ्यावेदन पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। इसलिए वे इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारी से जानकारी लेकर बताएं। बता दें कि स्वामी ने पीठ को बताया था कि सरकार ने गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे उनकी ब्रिटिश नागरिकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन गांधी की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया है। इसके बाद सरकार की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
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