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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती हुई तो नगर निगम करने लगा ग्रैप का पालन, पेड़ों एवं सड़कों पर होने लगा छिड़काव

Thu, 18 Nov 2021 05:54 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 18 Nov 2021 05:54 PM IST
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When the Supreme Court became strict, the Municipal Corporation started following the Grap
गुरुग्राम। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती हुई तो नगर निगम पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा जारी ग्रेडिड रैसपांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का बृहस्पतिवार से पालन शुरू हो गया। इसके तहत शहर की मेकेनिकल सफाई होने लगी है। धूल को उड़ने से रोकने के लिए पेड़ों और सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया गया। निगम की कई टीमों ने वाहनों का चालान भी किया। गुरूग्राम सहित दिल्ली-एनसीआर में 15 अक्तूबर से ग्रैप लागू हो गया था। नगर निगम द्वारा क्षेत्र में ग्रैप का पालन कराने के लिए अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गईं हैं। ये अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं।
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ग्रैप का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। नगर निगम क्षेत्र में अब तक ग्रैप का उल्लंघन करने वाले 147 लोगों पर 17 लाख 36 हजार रुपये के चालान किए गए हैं। निगमायुक्त आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे ग्रैप के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां न करें। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करता है, तो उसे रोकें। उसके बारे में संबंधित विभाग को सूचना दें। नगर निगम 30 ट्रैंकरों और 8 दमकल गाड़ियों से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शोधित पानी का छिड़काव कर रहा है। ताकि धूल के कण पर्यावरण में शामिल न हों। इसके साथ ही 13 स्वीपिंग मशीनों की मदद से सड़कों की सफाई मेकेनिकल तरीके से की जा रही है।
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ये हुईं कार्रवाई
- कचरा जलाने वाले 2 लोगों पर 10 हजार रुपये जुर्माना
- मलबा डालने के मामले में 44 व्यक्तियों पर 4.95 लाख रुपये
- धूल उड़ाने वाले 66 लोगों से 9.31 लाख वसूले
- कचरा फैलाने के मामले में 14 व्यक्तियों पर 90 हजार रुपये का जुर्माना
- बिना ढके कचरा एवं मलबा ले जाने वाले 11 व्यक्तियों पर 75 हजार रुपये जुर्माना
- प्रतिबंध के बावजूद निर्माण करने के मामले में 6 व्यक्तियों पर 1.15 लाख रुपये वसूले
- तंदूर जलाने के मामले में 4 व्यक्तियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना
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