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कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 21 फरवरी तक होगा दस्तावेजों का सत्यापन
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गुरुग्राम। कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर दिए जाने वाले अनुदान के लिए आवेदन करने वाले किसानों के दस्तावेज का सत्यापन 21 फरवरी तक किया जाएगा। यह जानकारी बृहस्पतिवार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग गुरुग्राम के सहायक कृषि अभियंता सुधीर कुमार ने दी।
आवेदक किसानों के दस्तावेज का भौतिक सत्यापन विकासखंड स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिन किसानों ने कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए विभागीय वेबसाइट के माध्यम से 31 जनवरी तक आवेदन किए थे, वह 21 फरवरी तक सत्यापन करा सकते हैं। इनमें वही किसान शामिल होंगे, जो कृषि यंत्र खरीदने के बाद अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करवा चुके हैं। जिला स्तरीय कमेटी 21 फरवरी तक विकासखंड स्तर पर किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।
ये दस्तावेज जरूरी
सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसानों ने वेबसाइट पर कृषि यंत्र का बिल, ई-बे बिल, कृषि यंत्र की फोटो, किसान के पते समेत स्व घोषणा पत्र अपलोड करवाया है। इनके कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।
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किसान को इन दस्तावेजों के साथ पटवारी की रिपोर्ट, आधार कार्ड की प्रति, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन की रसीद, स्व घोषणा पत्र, बैंक पासबुक, यंत्र के पंजीकरण की प्रति समेत सभी मूल दस्तावेज एवं सभी की एक-एक फोटो प्रति को अपने साथ लेकर आना होगा। दस्तावेज के सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर कमेटी द्वारा किसान का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
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आवेदक किसानों के दस्तावेज का भौतिक सत्यापन विकासखंड स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिन किसानों ने कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए विभागीय वेबसाइट के माध्यम से 31 जनवरी तक आवेदन किए थे, वह 21 फरवरी तक सत्यापन करा सकते हैं। इनमें वही किसान शामिल होंगे, जो कृषि यंत्र खरीदने के बाद अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करवा चुके हैं। जिला स्तरीय कमेटी 21 फरवरी तक विकासखंड स्तर पर किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।
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ये दस्तावेज जरूरी
सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसानों ने वेबसाइट पर कृषि यंत्र का बिल, ई-बे बिल, कृषि यंत्र की फोटो, किसान के पते समेत स्व घोषणा पत्र अपलोड करवाया है। इनके कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।
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किसान को इन दस्तावेजों के साथ पटवारी की रिपोर्ट, आधार कार्ड की प्रति, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन की रसीद, स्व घोषणा पत्र, बैंक पासबुक, यंत्र के पंजीकरण की प्रति समेत सभी मूल दस्तावेज एवं सभी की एक-एक फोटो प्रति को अपने साथ लेकर आना होगा। दस्तावेज के सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर कमेटी द्वारा किसान का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।