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Gurugram News: एनएच -48, द्वारका एक्सप्रेसवे पर नहीं चल सकते दोपहिया व तिपहिया वाहन
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गुरुग्राम सिरहौल बॉर्डर से खेड़की दौला टोल प्लाजा और खेड़कीदौला से द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली बार्डर तक प्रतिबंध
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एनएचएआई) ने नियमों का हवाला देते हुए जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि गुरुग्राम से गुजरने वाले दोनों राजमार्गों पर दोपहिया और तिपहिया समेत धीमी गति से चलने वाले वाहन नहीं चलाए जा सकते।
गुरुग्राम सिरहौल बॉर्डर से खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक और खेड़कीदौला से द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली बॉर्डर तक उपरोक्त दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच- 8 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
दोपहिया वाहन चालक(मोटर साइकिल या स्कूटर), थ्री व्हीलर ( ई-रिक्शा ,ई-कार्ट), नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर व्हीकल, चोपहिया साइकल्स पर रोक है।
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उपरोक्त वाहन मैन कैरेज-वे का प्रयोग न करके सर्विस लाइन का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं करने पर इन वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच- 48 तथा एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट अधिक होती है और इन उपरोक्त वाहनों की स्पीड अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसलिए इन सड़कों पर वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एनएचएआई) ने नियमों का हवाला देते हुए जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि गुरुग्राम से गुजरने वाले दोनों राजमार्गों पर दोपहिया और तिपहिया समेत धीमी गति से चलने वाले वाहन नहीं चलाए जा सकते।
गुरुग्राम सिरहौल बॉर्डर से खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक और खेड़कीदौला से द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली बॉर्डर तक उपरोक्त दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच- 8 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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दोपहिया वाहन चालक(मोटर साइकिल या स्कूटर), थ्री व्हीलर ( ई-रिक्शा ,ई-कार्ट), नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर व्हीकल, चोपहिया साइकल्स पर रोक है।
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उपरोक्त वाहन मैन कैरेज-वे का प्रयोग न करके सर्विस लाइन का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं करने पर इन वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच- 48 तथा एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट अधिक होती है और इन उपरोक्त वाहनों की स्पीड अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसलिए इन सड़कों पर वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।