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Gurugram News: लूट के इरादे से गोली चलाने के मामले में दो दोषियों को दो साल की सजा
Mon, 14 Aug 2023 01:29 AM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
Updated Mon, 14 Aug 2023 01:29 AM IST
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एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
10 जुलाई 2021 की रात को दिया वारदात को अंजाम
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दो साल पहले फर्रुखनगर थाना क्षेत्र में गाड़ी सवार दो युवकों ने लूट के इरादे से मोटरसाइकिल सवार युवक पर गोली चला दी थी। इस मामले में अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने दोषियों को हत्या के प्रयास व अन्य गंभीर धाराओं में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह की अदालत ने दिया है। दया राम ने फर्रुखनगर थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि वह 10 जुलाई 2021 की रात को अपनी दुकान से घर की तरफ जा रहा था। उन्होंने दुकान से 40 हजार रुपये अपने पास रख लिए थे। जब वह मोटरसाइकिल से घर की तरफ जा रहा था, इसी दौरान गाड़ी में सवार दो युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पहले लगा वह उससे मिलना चाहते हैं। जब वह घर से थोड़ी ही दूर रह गया तो गाड़ी चालक ने उसका रास्ता रोकना शुरू कर दिया। उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर दी और शोर मचा दिया। शोर सुनकर उसके परिजन घर के बाहर आ गए। गाड़ी चालक ने अचानक से पीड़ित पर गोली चला दी। गोली उसके पिता को लग गई। इसके बाद परिजनों ने इकट्ठा होकर गाड़ी के शीशे तोड़ने शुरू किए तो आरोपी मौके से भाग गए।
पुलिस ने मामला दर्ज कर राकेश और अमित को गिरफ्तार कर लिया। अमित के पास से पुलिस को एक कट्टा और एक कारतूस मिला। आरोपी राकेश के पास से पुलिस को एक कट्टा और दो कारतूस मिले। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपियों पर हत्या का प्रयास व लूट की कोशिश के आरोप को साबित नहीं कर सका। इसके चलते अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का प्रयास व अन्य धाराओं में बरी कर दिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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10 जुलाई 2021 की रात को दिया वारदात को अंजाम
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दो साल पहले फर्रुखनगर थाना क्षेत्र में गाड़ी सवार दो युवकों ने लूट के इरादे से मोटरसाइकिल सवार युवक पर गोली चला दी थी। इस मामले में अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने दोषियों को हत्या के प्रयास व अन्य गंभीर धाराओं में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह की अदालत ने दिया है। दया राम ने फर्रुखनगर थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि वह 10 जुलाई 2021 की रात को अपनी दुकान से घर की तरफ जा रहा था। उन्होंने दुकान से 40 हजार रुपये अपने पास रख लिए थे। जब वह मोटरसाइकिल से घर की तरफ जा रहा था, इसी दौरान गाड़ी में सवार दो युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पहले लगा वह उससे मिलना चाहते हैं। जब वह घर से थोड़ी ही दूर रह गया तो गाड़ी चालक ने उसका रास्ता रोकना शुरू कर दिया। उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर दी और शोर मचा दिया। शोर सुनकर उसके परिजन घर के बाहर आ गए। गाड़ी चालक ने अचानक से पीड़ित पर गोली चला दी। गोली उसके पिता को लग गई। इसके बाद परिजनों ने इकट्ठा होकर गाड़ी के शीशे तोड़ने शुरू किए तो आरोपी मौके से भाग गए।
पुलिस ने मामला दर्ज कर राकेश और अमित को गिरफ्तार कर लिया। अमित के पास से पुलिस को एक कट्टा और एक कारतूस मिला। आरोपी राकेश के पास से पुलिस को एक कट्टा और दो कारतूस मिले। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपियों पर हत्या का प्रयास व लूट की कोशिश के आरोप को साबित नहीं कर सका। इसके चलते अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का प्रयास व अन्य धाराओं में बरी कर दिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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