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Gurugram News: बीमा कंपनी देगी 24.50 लाख रुपये का मुआवजा

Sat, 17 Jan 2026 12:31 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jan 2026 12:31 AM IST
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The insurance company will pay compensation of Rs 24.50 lakh.
हाईटेंशन तार की चपेट में आने ट्रक में लगी थी आग
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरग्राम। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लगने के मामले में खारिज किए गए 24.50 लाख रुपये के क्लेम को बीमा कंपनी ब्याज के साथ वापस करेगी। बीमा कंपनी ने चालक की लापरवाही बताते हुए क्लेम को खारिज कर दिया था। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
नूंह के तहसील तावडू के गांव नानुका निवासी जाकिर ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि आठ जून 2019 की रात को जब वह अपने ट्रक का जैर उठाकर पत्थर निकाल रहे थे तो उनका ट्रक हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया था। अंधेरे के चलते उन्हें तार दिखाई नहीं दिया था। इससे उनका ट्रक पूरी तरह जल गया। आग लगने पर इसकी सूचना दमकल विभाग को भी दी गई थी। ट्रक में लगी आग की चपेट में आने से भी घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था।
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बीमा कंपनी की तरफ से आयोग में दलील दी गई कि यह चालक की लापरवाही की वजह से ट्रक हाईटेंशन की चपेट में आया और उसमें आग लग गई। जब चालक ने ट्रक के जैक को उठाया तो उसने हाईटेंशन तार पर गौर नहीं किया था। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि ट्रक में आग लगी थी। चालक के साथ ही ट्रक की साफ-सफाई वाला इसमें घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे उसकी जान ही चली जाए। आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह 24.50 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से शिकायतकर्ता को दें। इस राशि पर ब्याज ट्रक में आग लगने वाले दिन से देना होगा। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी पर दो लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 55 हजार रुपये दिए जाए।
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