फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The hotel was sealed for non-payment of property tax.

Gurugram News: प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने पर होटल सील की

Sat, 07 Feb 2026 12:10 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Feb 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
The hotel was sealed for non-payment of property tax.
इस्लामपुर स्थित होटल हिलस्टोन रेजिडेंसी पर बकाया है 55.85 लाख रुपये
विज्ञापन




अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम,। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली अभियान के तहत नगर निगम की टैक्स ब्रांच ज़ोन-3 ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए इस्लामपुर स्थित होटल हिलस्टोन रेजिडेंसी को सील किया है। इस पर 55,85,384 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।



एमसीजी टैक्स शाखा के अनुसार, संपत्ति मालिक को कई बार नोटिस जारी कर बकाया जमा करने का अवसर दिया गया, लेकिन तय समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद नियमों के अनुसार सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अंतिम विकल्प के रूप में की गई है। नगर निगम की ओर से पहले ही बकायादारों को स्वेच्छा से टैक्स जमा करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान किए जाते हैं।
विज्ञापन




नगर निगम का टैक्स वसूली अभियान लगातार जारी है। विभिन्न जोन में बकाया संपत्तियों की सूची तैयार कर चरणबद्ध कार्रवाई की जा रही है। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि जिन संपत्ति मालिकों पर टैक्स बकाया है, वे बिना देर किए अपनी बकाया राशि जमा करें। अन्यथा नियमों के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से समय पर कर भुगतान कर शहर के विकास में सहयोग देने की अपील की। इस विशेष अभियान के तहत आगे भी बकायादार संपत्तियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed