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Gurugram News: अवैध रूप से पीजी व गेस्ट हाउस चलाने वाले मालिकों और किरायेदारों को दिया समय हुआ पूरा

Tue, 30 Jun 2026 08:55 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jun 2026 08:55 PM IST
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The deadline given to owners and tenants running PG and guest houses illegally has ended.
जुलाई के पहले सप्ताह में पीजी व गेस्ट हाउस पर हो सकती है सीलिंग की कार्रवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। डीएलएफ क्षेत्र में अवैध रूप से पीजी और गेस्ट हाउस चलाने वाले मालिक और इनमें रहने वाले किरायेदारों को दिया गया समय मंगलवार को पूरा हो चुका है। हालांकि, डीटीपी एनफोर्समेंट की ओर से कार्रवाई को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। स्थानीय निवासियों व पीजी-गेस्ट हाउस संचालकों में कार्रवाई को लेकर डर बना हुआ है। जुलाई के पहले सप्ताह में सीलिंग व तोड़फोड़ की कार्रवाई हो सकती है।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया ने डीएलएफ फेज-1 से फेज-5 तक अवैध रूप से संचालित पीजी व गेस्ट हाउस को 30 जून तक खाली करने का समय दिया था। डीटीपीई ने किरायेदारों को आगाह किया था कि 30 जून के बाद सीलिंग कार्रवाई की जाएगी, अगर किसी किरायेदार का सामान अंदर रहता है तो वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। अवैध रूप से चल रहे पीजी व गेस्ट हाउस पर कार्रवाई को लेकर पंफलेट भी जारी किया गया था। डीएलएफ क्षेत्र में पांच हजार से अधिक मकानों में पीजी, गेस्ट हाउस, शोरूम, ब्यूटी पार्लर, प्रॉपटी डीलर के कार्यालय, मेडिकल स्टोर व दुकानों को संचालन किया जा रहा है। यहां पर सीवर, बिजली, पानी की समस्या को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने हरियाणा सरकार को मकानों में अवैध रूप से संचालित गतिविधियों को बंद करने के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद ही अवैध रूप से चल रहे पीजी, गेस्ट हाउस पर सीलिंग कार्रवाई की जा रही है।
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अवैध रूप से संचालित पीजी व गेस्ट हाउस में रहने वाले किरायेदारों को 30 जून तक वैकल्पिक आवास की व्यवस्था के बारे में कह दिया था। मंगलवार को समयावधि पूरी हो चुकी है। जल्द ही सीलिंग संबंधी कार्रवाई की जाएगी। - अमित मधोलिया, डीटीईपी, गुरुग्राम
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