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Gurugram News: 30 जून तक वैकल्पिक आवास तलाश लें किरायेदार
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अवैध पीजी-गेस्ट हाउसों पर हो रही कार्रवाई के बीच विभाग ने जारी की एजवाइजरी
नंबर गेम -3500 भवनों पर कार्रवाई करेगा विभाग
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। डीएलएफ क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित पीजी, गेस्ट हाउस, को-लिविंग सुविधाओं और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) विभाग ने पहली बार सीधे किरायेदारों के नाम सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे परिसरों में रहने वाले लोग 30 जून तक वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कर लें। नियमों के उल्लंघन वाले भवनों पर किसी भी समय सीलिंग या रेस्टोरेशन की कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए पंपलेट ऐसे जगहों पर डलवाए जा रहे गए हैं। विभाग द्वारा करीब 3500 ऐसे भवनों पर कार्रवाई की जानी है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत डीएलएफ फेज-1 से 5 तक बड़े स्तर पर रेस्टोरेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान सैकड़ों ऐसे भवन चिन्हित किए गए हैं, जहां आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत प्लॉटों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पिछले कुछ दिन में कई पीजी, गेस्ट हाउस, जिम, कार्यालय, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है, जबकि कई अन्य मामलों में जांच और कार्रवाई जारी है।
जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) अमित मधोलिया ने बताया कि यह एडवाइजरी जनहित में जारी की गई है ताकि लोग अचानक होने वाली कार्रवाई से होने वाली परेशानी से बच सकें। उन्होंने कहा कि यदि सीलिंग या तोड़फोड़ की कार्रवाई के कारण किसी व्यक्ति को असुविधा होती है तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। विभाग के अनुसार, कार्रवाई के दौरान यह सामने आया कि कई भवन मालिक और संचालक प्रशासन की ओर से जारी नोटिसों और प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी किरायेदारों तक नहीं पहुंचाते। जब सीलिंग की कार्रवाई होती है तो लोगों को अचानक अपना सामान समेटकर बाहर निकलना पड़ता है। इसी स्थिति को देखते हुए विभाग ने सीधे निवासियों को संबोधित करते हुए यह सार्वजनिक चेतावनी जारी की है।
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नंबर गेम -3500 भवनों पर कार्रवाई करेगा विभाग
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। डीएलएफ क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित पीजी, गेस्ट हाउस, को-लिविंग सुविधाओं और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) विभाग ने पहली बार सीधे किरायेदारों के नाम सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे परिसरों में रहने वाले लोग 30 जून तक वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कर लें। नियमों के उल्लंघन वाले भवनों पर किसी भी समय सीलिंग या रेस्टोरेशन की कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए पंपलेट ऐसे जगहों पर डलवाए जा रहे गए हैं। विभाग द्वारा करीब 3500 ऐसे भवनों पर कार्रवाई की जानी है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत डीएलएफ फेज-1 से 5 तक बड़े स्तर पर रेस्टोरेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान सैकड़ों ऐसे भवन चिन्हित किए गए हैं, जहां आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत प्लॉटों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पिछले कुछ दिन में कई पीजी, गेस्ट हाउस, जिम, कार्यालय, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है, जबकि कई अन्य मामलों में जांच और कार्रवाई जारी है।
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जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) अमित मधोलिया ने बताया कि यह एडवाइजरी जनहित में जारी की गई है ताकि लोग अचानक होने वाली कार्रवाई से होने वाली परेशानी से बच सकें। उन्होंने कहा कि यदि सीलिंग या तोड़फोड़ की कार्रवाई के कारण किसी व्यक्ति को असुविधा होती है तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। विभाग के अनुसार, कार्रवाई के दौरान यह सामने आया कि कई भवन मालिक और संचालक प्रशासन की ओर से जारी नोटिसों और प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी किरायेदारों तक नहीं पहुंचाते। जब सीलिंग की कार्रवाई होती है तो लोगों को अचानक अपना सामान समेटकर बाहर निकलना पड़ता है। इसी स्थिति को देखते हुए विभाग ने सीधे निवासियों को संबोधित करते हुए यह सार्वजनिक चेतावनी जारी की है।
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