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Gurugram News: ग्राहक से लिए गए पेपर बैग के सात रुपये करने होंगे वापस

Tue, 09 Jan 2024 12:24 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jan 2024 12:24 AM IST
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Seven rupees of paper bag taken from customer will have to be returned
मुकदमेबाजी में खर्च हुए रुपये भी भुगतान करने के निर्देश
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मनोज धर द्विवेदी

गुरुग्राम। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल प्रा. लि. (मैक्स रिटेल डिवीजन) को ग्राहक से पेपर बैग के नाम पर लिए सात रुपये वापस करने का आदेश दिया है। वहीं, मानसिक उत्पीड़न के लिए सात हजार रुपये और मुकदमेबाजी में खर्च हुए पांच हजार रुपये भी भुगतान करने का निर्देश दिया है।
सेक्टर-57 निवासी अनिता लखोटिया ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि आरडी सिटी मॉल सेक्टर 52 स्थित लाइफ स्टाइल स्टोर से कपड़े 24 दिसंबर 2019 को खरीदे थे। उन्होंने कहा कि जब कपड़े का भुगतान करने काउंटर पर पहुंची तो कैशियर ने पेपर बैग के नाम पर सात रुपये अलग से चार्ज कर लिया। उन्होंने स्टोर मैनेजर से कहा कि सामान खरीदने के बाद ग्राहक पेपर बैग लेने के लिए बाध्य नहीं है। स्टोर को फ्री में पेपर बैग देने चाहिए।
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पीड़िता ने कहा कि स्टोर के अंदर प्रवेश करने से पहले बैग काउंटर बना हुआ है। जहां पर लोगों को अपना बैग रखकर स्टोर में जाने की अनुमति दी जाती है। यहां पर ग्राहक के पर्सनल कैरी बैग लेकर स्टोर के अंदर ले जाने की अनुमति वाला बैनर नहीं था। बिलिंग काउंटर पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि कोई अपना पर्सनल बैग प्रयोग कर सकता है। पीड़िता का कहना है कि स्टोर से सामान लेने के बाद बैग के लिए सात रुपये लेना गलत है।
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल, सदस्य ज्योति सिवाच व खुशविंदर कौर ने दोनों पक्षों के वकीलों का तर्क सुना। आयोग ने पाया कि स्टोर से गलत तरीके से ग्राहक से पैसे लिए। ऐसे में आयोग से कंपनी को सात रुपये वापस करने, मानसिक रूप से परेशान होने पर सात हजार और मुकदमेबाजी में आए खर्च में पांच हजार रुपये देने का निर्देश दिया है। तय समय पर पैसे नहीं देने पर कंपनी को नौ फीसदी के ब्याज के साथ पैसे देने होंगे । आयोग ने कंपनी को स्टोर में फ्री बैग या अपना बैग प्रयोग करने संबंधी पोस्टर सभी प्रमुख जगहों पर लगाने के लिए निर्देश दिया है।
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