फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Registry closed even in villages outside the purview of 7A, villagers upset

7ए के दायरे से बाहर के गांवों में भी रजिस्ट्री बंद, ग्रामीण परेशान

Tue, 19 Oct 2021 11:09 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 19 Oct 2021 11:09 PM IST
विज्ञापन
Registry closed even in villages outside the purview of 7A, villagers upset
गुरुग्राम। शहर और जिले के 7ए के दायरे में आने वाले गांवों में अवैध प्लाटों की रजिस्ट्रियां करने के मामले में चल रही जांच के बीच अब तहसीलदारों ने 7ए के दायरे से बाहर के गांवों में भी बिना डीटीपी प्रवर्तन की एनओसी के रजिस्ट्रियां बंद कर दी हैं। इसे लेकर इन गांवों के लोग परेशान हैं। डीटीपीई से मामले की शिकायत की है। इसके बाद डीटीपी प्रवर्तन ने तहसीलदारों को पत्र लिखकर गांवों में रजिस्ट्रियां करने का आग्रह किया है।
विज्ञापन

फर्रुखनगर तहसील एरिया के लोगों ने जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन (डीटीपीई) से की गई शिकायत में बताया है कि उनके गांव डीटीपीई विभाग के 7ए दायरे से बाहर हैं, इसके बाद भी तहसीलदार उनसे प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए डीटीपीई विभाग की एनओसी मांग रहे हैं। तहसीलदार को इसके लिए सरकार की ओर से नोटिसफिकेशन भी जारी हो चुका है।
विज्ञापन

इसके बाद भी वह नहीं मान रहे हैैं। शिकायतकर्ता जग्गी गुर्जर, महेंद्र, परमिंदर, राम बाबू, प्रदीप अहलावत आदि ने डीटीपी से मांग की गई कि बिरहेड़ा और फर्रुखनगर गांवों की रजिस्ट्री नहीं रोकी जाए। गौरतलब हो कि जिले के 166 गांव 7ए के दायरे में है। इसमें गुरुग्राम तहसील के 14, सोहना के 23, पटौदी के 04 फर्रुखनगर में 19, मानेसर में 36, वजीराबाद में 21, बादशाहपुर में 17, कादीपुर में 16 और हरसरू के 16 गांव शामिल हैं। डीटीपी ने तहसीलदारों को लिखे पत्र में जिक्र किया है कि इन 166 गांवो को छोड़ बाकी सभी में एनओसी के बिना ही रजिस्टी की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

मार्च 2021 में हुआ था एक्ट में संशोधन
अर्बन एक्ट की धारा-7ए लागू इलाकों में नगर योजनाकार प्रवर्तन कार्यालय से एक एकड़ से कम जमीन की कोई भी रजिस्ट्री करने से पहले संबंधित जमीन की एनओसी लेना अनिवार्य होता है। प्रदेश सरकार की ओर से मार्च 2021 में वर्ष 2016-17 के दौरान अर्बन एरिया डेवलपमेंट एक्ट के नियम-7ए में संशोधन किया था। संशोधन के बाद प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग और नियमों के विरुद्ध जमीनों की रजिस्ट्री के मामले बढ़े। लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम में रजिस्ट्री घोटाला पकड़ा गया।

7ए दायरे के बाहर के गांवा में प्लाट आदि की रजिस्ट्री के लिए डीटीपीई विभाग की एनओसी की जरूरत नहीं है। तहसीलदारों को पत्र लिखकर वहां बिना एनओसी के ही रजिस्ट्री करने का आग्रह किया गया है। लोगों की शिकायत मिलने पर 7ए के दायरे में आने वाले गांवों की सूची भी पत्र के साथ भेजी गई है।
- आरएस बाठ, डीटीपीई
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed