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Nuh Violence: नूंह में 'बुलडोजर' पर लगा ब्रेक, हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर लगाई रोक
Mon, 07 Aug 2023 01:12 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नूंह
अमर उजाला नेटवर्क, नूंह
Published by: विजय पुंडीर
Updated Mon, 07 Aug 2023 01:12 PM IST
सार
नूंह में बुलडोजर एक्शन पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हिंसा के बाद सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आई। वहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। लेकिन अब नूंह में बुलडोजर पर ब्रेक लग गए हैं।
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नूंह में बुलडोजर एक्शन पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। नूंह में अवैध निर्माणों पर प्रशासन की कार्रवाई की जा रही थी। हाई कोर्ट ने मेवात में अतिक्रमण हटाने व निर्माण गिराने पर संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया।
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जानकारी के मुताबिक, जिला नूंह में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ एचएमजे जीएस संधवालिया सीआर 3 द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया। अगले आदेश तक तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। दोबारा मामले की सुनवाई अब आज दो बजे होगी।
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