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संपत्ति कर पर 10 और नए वाहनों के पंजीकरण पर लगेगा 5 फीसदी सेस

Wed, 09 Dec 2020 12:05 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 09 Dec 2020 12:05 AM IST
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Property tax will be 10 and 5 percent cess on registration of new vehicles
गुरुग्राम। शहर के विकास कार्यों के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) अब संपत्ति कर व नए वाहनों के पंजीकरण से आय अर्जित करेगा। जीएमडीए की सातवीं बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने संपत्ति कर पर 10 फीसदी व नए वाहनों के पंजीकरण पर 5 फीसदी सेस लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही परिवहन विभाग रोड टैक्स का 50 फीसदी हिस्सा जीएमडीए को देगा।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जीएमडीए की आय के स्रोत के रूप में एक फीसदी स्टांप ड्यूटी जीएमडीए को देने की स्वीकृति छठी बैठक में दी गई थी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी न होने के कारण यह राशि जीएमडीए को नहीं दी जा सकी। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर जल्द ही यह राशि शहरी स्थानीय निकास की तरफ से जीएमडीए को दी जाएगी। अब तक 2 फीसदी स्टांप ड्यूटी शहरी स्थानीय निकास को दी जाती थी। यह राशि नगर निगम की तरफ से वसूली जाती थी।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएमडीए को इस बार 202 करोड़ रुपये की आय हुई है। वहीं, अधिकारियों ने शहर के विकास के लिए 223 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। 21 करोड़ रुपये के नुकसान को जीएमडीए के बजट में जोड़कर दिया जाएगा। अधिकारियों द्वारा बनाए गए बजट को भी स्वीकृति दे दी गई है।
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